लड़की की शादी मे सहयोग एवं उपहार योजना कितने पैसे मिलेगे जानिए
Sahyog and Uphar Yojana online apply form 2022 इस योजना मिलेगे पेसे लड़की की शादी मे फायदा
सहयोग एवं उपहार योजना
Sahyog and Uphar Yojana
सहयोग एवं उपहार योजना क्या है गरीब बीपीएल अंतोदय परिवार आस्था कार्ड धारी परिवार ऐसे गरीब परिवार जिसमें काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो व विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहयोग एवं उपहार योजना में सहयोग राशि के रूप मे अनुदान राशि दी जातीजिला स्तर पर सहयोग एवं उपहार योजना के संचालन तथा समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया जाता है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य को शामिल किया जाता हैं जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होते हैं समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने मे एक बार में आयोजित की जाती है आयोजन समिति द्वारा अपने सुझाव और से आयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग को सूचना देना होता है।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी के लिए 20000
- 10 वीं कक्षा पास बेटी के लिए 30000
- स्नातक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त के लिए 40000
- यह राशि एक परिवार केवल दो बेटियों के लिए ही मिलता है
Sahyog and Uphar Yojana वह गरीब परिवार जो की गरीब अंतोदय परिवार बीपीएल के अनुसार आता है और उनमे काम करने वाला कोई नहीं हो उन गरीब परिवारों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दुवारा राजस्थान सरकार द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना सुरू की गई है इस योजना में विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लये अनुदान राशि विभाग के द्वारा देने का किया गया है जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी मे कोई दिक्कत न आए ।
Sahyog and Uphar Yojana इस योजन मे सहयोग एवं उपहार योजना में 20 हजार से 40 हजार तक की राशि गरीब परिवारों को दी जाती है इस योजना में सभी वर्गों के लोग व अंतोदय एवं बीपीएल परिवारों को लागू किया गया है और सहयोग एवं उपहार योजना में ऐसी कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चूका हो ऐसी कन्या के विवाह को भी योजना की राखी गयी।
सहयोग एवं उपहार योजना लाभ कौन ले
- बीपीएल परिवार
- अंतोदय परिवार
- राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
- आस्था कार्ड धारी परिवार
- अनाथ कन्या का संरक्षक
- ऐसे गरीब परिवार जिसमें 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है
- वह माता पिता की मृत्यु हो गई हो
- विधवा महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की हो वह जिनके परिवार में 25 वर्ष या इससे
- अधिक आयु का कमाने वाला कोई नहीं हो
- बेटी की शादी हो रही है वह 18 वर्ष या इससे अधिक की हो
- परिवार ने किसी भी योजना के अंतर्गत पहले कभी कन्या के विवाह के लिए फायदा नहीं लिया हो
- परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं हो
सहयोग एवं उपहार योजना लाभ की प्रक्रिया
- सहायता के लिए आवेदन शादी की तारीख से 1 महीने पहले व शादी होने के 6 महीने बाद तक
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में करें
- शादी के बाद आवेदन करने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी
- राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की कॉपी
- वर वधु की आयु का प्रमाण पत्र
- अंतोदय बीपीएल आस्था कार्ड की कॉपी
- आवेदक के पदों के आधार कार्ड में भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड की कॉपी
आवेदन के लिए दस्तावेज
- विधवा पेंशन लेती हो तो पेंशन का पीपीओ
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की कॉपी जिसमें बड़े बेटे की आयु दर्ज हो
- विधवा पेंशन नहीं लेती है तो पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
अनाथ कन्या या गरीब परिवार के आवेदन के लिए
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में दी जाएगी
- माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- बैंक के बचत खाते पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें आवेदक का नाम पत्र खाता संख्या
- राशन कार्ड की कॉपी जिसमें बड़े बेटे की आयु दर्ज हो
- वधु के दसवीं कक्षा पास या स्नातक करने के प्रमाण पत्र की कॉपी
- आईएफएससी कोड लिखा
- विभाग में आवेदन प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर उसका निर्णय लेगा
आवेदन कैसे करे
Sahyog and Uphar Yojana सहायता राशि प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना जरूरी हे जो कि विवाह से 1 महीने पहले और विवाह के 6 माह पश्चात तक जिलाधिकारी प्रस्तुत किया जा सकता है विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिला अधिकारी द्वारा आवश्यकता होने पर आवेदन की सत्यता की स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी विवाह पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जरुए रूप से देना होगा।
इस योजना में बीपीएल चयनित परिवार को बीपीएल कार्ड की प्रति देनी होगी और चयनित सूची का क्रमांक अंकित करना होगा अंतोदय परिवार, आस्था कार्ड धारक से कार्ड की कॉपी देनी होगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनो के लोगो को अपना आवेदन जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है आवेदक के दौरान प्रदर्शन किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने होंगे वर और वधु की आयु के प्रमाण पत्र यदि स्कूल पढ़ने गई है तो अंकतालिका व मतदाता सूची में कन्या का नाम होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड के कॉपी मान्य जरूरी होगी
स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा दी जाएगी एवं पर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में डाली जाती है जिला अधिकारी आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश दिया जाता है विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित दरों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा अर्थात आर्थिक अनुदान राशि की अनुसार आधार विवाह का दिवस माना जाता हे
वेबसाइट
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