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इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022

What is Indira Gandhi Pension Scheme,how to get benefits 2022

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इंदिरा गांधी पेंशन योजना क्या है, कैसे मिलगा लाभ-2022

इंदिरा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा देश के गरीब व  बीपीएल परिवार के वृद्धजन व विधवा महिलाओ दिव्यांग व्यक्तियों को बुडापे मे जीवन व्यतित करने ओर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी इस पेंशन की योजना राशि दी जाएगी । Indira Gandhi Pension Scheme की पूरी जानकारी के लिए आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़े ओर इसके लिए क्या-क्या  योग्यता होगी दस्तावेज़ क्या होगे आवश्यक।

गांधी इंदिरा पेंशन योजना 2022

Gandhi Pension Scheme इस योजना मे अनेक पेंशन योजनाओ को जारी किया गया है। जेसे की  दिव्यांग पेंशन योजना व्रद्धावस्था पेंशन योजना, Indira Gandhi Pension Yojana सभी राज्यो मे आर्थिक सह्यता राशि प्रदान की जा रही हे

इस योजना का फायदा देश के व गरीब बीपीएल परिवारो को प्रदान किया जा रहा है ।

देश के वो दिव्यांग या व्रद्धजन विधवा महिला इस योजना का फायदा लेना चाहते हो

तो व Indira Gandhi Pension Scheme के माध्यम से अप्लाई करना होगा।  जब ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएगे।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गाँधी 

योजना को प्रारम्भ केंद्र सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2007 को बीपीएल  व्रद्धजनों की सहायता के लिए लागू किया गया था । इस योजना के अनुसार  देश के बीपी एल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति को सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। योजना के दुवारा जिन वृद्धजनों की आयु 60 से 79 वर्ष के बीच की होनी चाहिए है सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की राशि दी जाएगी तथा जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें हर महीने 800 रू की पेंशन की राशि दी जाएगी ।

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन 2022

Gandhi Pension Scheme यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा देश की व सभी विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए की गई है । क्योकि पति की मृत्यु के बाद महिलाओ को बहुत सी समस्या सामने आती है । जिनमे से अनेक हे व प्रमुख है ।इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री मे विधवा पेंशन योजना को लागू किया गया  है । इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना मे व महिलाओ की आयु 40 वर्ष से 59 वर्ष के बीच मे हो  उन्हे सरकार के द्वारा हर महीने 300 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी । जिससे के उनकी कुछ आर्थिक स्थिति सुधार हो  सके ।  इस योजना के लिए मात्र बीपीएल परिवार की महिलाए ही अप्लाई  करके फायदा उठा सकती है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रिय दिव्यांग पेंशन योजना

इस योजना को दिव्यांग लोगो के लिए लागू किया गया है ।
उनके पास दिव्यांग का सेटिफिकेट भी होना चाहिए ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2022 के उद्देश्य

Gandhi Pension Scheme हम सभी भली बाती जानते है की वृद्धजन के पास बुढ़ापे मे कोई आय का साधन नहीं होता है ओर उन्हे दूसरों पर आश्रित रहना पढ़ता है ओर विधवा महिलाओ के पास भी पति की मृत्यु होने पर कोई आय का कोई साधन नही है ओर वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है तथा दिव्यांग लोग भी विकलांगता के कारण कोई कार्ये  नहीं कर पाते है । देश मे सभी की हालत को देखते हुये एसे सभी लोगो की सहायता के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना को स्टार्ट किया है । उन सभी लोगो को सरकार के द्वारा अच्छे जीवन यापन के लिए पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जा रही हे । Indira Gandhi pension Yojana को प्रारम्ब किया है की देश मे विधवा दिव्यांग ओर व्रद्धजन लोगो को सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया गया ।

Highlights Indira Gandhi pension Yojana

योजना का नाम  इंदिरा गांधी पेंशन योजना
योजना शुरू की गई  केंद्र सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्य  आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना विभाग नाम  समाज कल्याण
लाभ किसको मिलेगा वृद्धजन दिव्यांग विधवा महिलाओ

Indira Gandhi Pension Yojana की पात्रता

योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की आयु 60 वर्ष से जायदा होनी चाहिए
विधवा पेंशन योजना इस योजना मे विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक ओर 59 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
विकलांगता पेंशन योजना इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति 80% या फिर इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए ओर उसके पास सेटिफिकेट भी होना चाहिए ।
योजना का लाभ लेने वाले सभी आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए ।

इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोट साइज की फोटो
  • पता आवेदक का

इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए आवेदन

जो भी इच्छुक इस Indira Gandhi Pension योजना के लिए अप्लाई  करके फायदा लेना चाहते है । उन्हे पंचायत ओर जिला स्तर के कार्यालय मे जाकर संपर्क करना होगा ।आपको आवेदन फॉर्म को भरकर उसके साथ सभी दस्तावेज़ जमा करवाना होगा । नगरीय निकाय  ग्राम पंचायतें संबंधित ULB जनपद पंचायतों को आवेदन अप्लाई करेंगी। संबंधित नगरीय निकाय  जनपद पंचायतों को उसे को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का पुण अधिकार होगा है।

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