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मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे

MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana

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MP Gharelu Hinsa Sahayta Yojana 2022 मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना आवेदन कैसे करे

इस मध्यप्रदेश सरकार जी दुवारा प्रजा को पूर्ण रूप से सुरक्षित वह आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है अथक प्रयास किस कल्याणकारी योजनाओ शुरू की जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी दुवारा 18 जनवरी 2022 को कैबिनट की बैटक में यह फैसला लिया गया घर परिवार में होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने एवं उस से पीड़ित महिलाओ को सहारा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा सहायता योजना (MP Gharelu Hinsa sahayta Yojana 2022) का शुभारंभ किया गया है, मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओ को प्रदेश महिलाओ को प्रदेश सरकार 4 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान देने जा रही है, जिन महिलाओ को घर परित्याग कर दिया जाता है,अन्य कारणों से उन्हें हिंसा सहन करनी पड़ रही है अब महिलाए सरकार की सहायता ले सकती है,

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घरेलू हिंसा सहायता योजना से कौन-कौन सी महिलाएं को मिलेगा लाभ 

इस मध्यप्रदेश सरकार ने 18 जनवरी 2022 को मगलवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है,जिसमे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाए एवं बलिकाओ को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जो महिलाए पीड़ित परिवार से बिलिंग करते है, अकेले रह रही है, या फिर घर से परित्याग की जायेगी,जिन महिलाए की क़ानूनी प्रकिया चल रही है, उनको अदालत में आने जाने के लिए सरकार परिवहन खर्च प्रदान  करवाएगी इसी के साथ जिन बालिका एवं महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा हुए है उन्हें हिंसा हुई है हिंसा के दौरान 40% या उस से ज्यादा विकलांगता हुई है उनको 200000 से लेकर 400000 तक की सहायता राशि प्रदान की जायेगी,

मध्य प्रदेश घरेलू हिंसा सहायता योजना की विशेषताएं

आप सभी को जानते है महिलाए के साथ घरेलू हिंसा होना आम बात है, परन्तु अधिकांश तौर पर घर में हिंसा करना महिलाओ के मस्तिक पर अधिक गहरा असर होता है, अगर महिलाओ से साथ ऐसा ही होता ही होता रहा तो इनके लिए जीना कठिन हो जाता है मध्यप्रदेश सरकार ने फास्ट टाइम ऐसे योजना को लोन्च किया जिससे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाए को न्याय मिलेगा इसी के साथ उन्हें आर्थक रूप से मदद प्रदान की जायेगी

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  • मध्यप्रदेश घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओ को सरकार 4 लाख रूपये की आर्थिक सहयोग के रुप में प्रदान करगी,
  • इस योजना में महिला के साथ साथ जो भी बालिकाए है वह अभी तक अविवाहित है और पारिवारिक समस्या के चलते घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है वह इसके लिए सरकार से मदद ले सकती है,
  • घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओ को आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में भेजी जायेगी,
  • इसमें जो महिलाए घरेलू हिंसा से 40% दिव्यांग हो गयी है उनको 200000 की सहायता राशि प्रदान की जायेगी,
  • अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है वह 40% दिव्याग है अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है उन्हें 400000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी,

घरेलू हिंसा सहायता योजना हेतु महिलाओं की पात्रता

  • मध्यप्रदेश की रहने वाली महिला योजना लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है,
  • घरेलू हिंसा के चलते जो बालिकाए पीड़ित है तथा परिवार पर कानूनी से है वह आवेदन कर सकती है,
  • इस घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाए मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए,
  • इसमें जो महिलाए के अदालत चक्कर काट रही है उनको घरेलू  क़ानूनी प्रकिया के चलते उनको सरकार मदद के साथ साथ परिवहन का भी खर्चा सरकार देगी,
  • इस घरेलू हिंसा के चलते जो महिलाए 40% से अधिक चोटिल या दिव्यांग हो गयी है वह सभी घरेलू हिंसा के चलते आवेदन कर सकती है,
  • घर से निकाली गयी हुए महिलाए,मानसिक रोगी आदि महिला योजना के लिए आवेदन कर सकती है,

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घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं सहायता के लिए कैसे आवेदन कर सकती है, 

मध्यप्रदेश के महला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों दुवारा मिली सूचना के तहत मध्यप्रदेश के अपराधिक पीड़ित महिला के लिए अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना पहले से शुरू है, इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना है, इस हिंसा के चलते जो महिला अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है या घर से निकली गया है दिव्यांगता का दुःख सहन कर रही है, उनको सरकार दुवारा जरूर सहायता प्रदान की जायेगी, जो महिलाए इसका शिकार बन चुकी है, जो बालिकाए घरेलू हिंसा के चलते अपना जीवन दुखमय गुजार रही है, उसको इसका लाभ लेने के लिए जिले के वन स्टॉप सेंटर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट ( FIR) दर्ज करवानी चाहिए,

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घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कैसे मिलेगा न्याय

ऐसे मिलेगा इसमें न्याय गृहमंत्री ने बताया है की हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता इस मामले को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जायेगी, उसमे जिसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी शामिल किया जायेगा,अगर यह कमेटी निर्णय में संतुष्ट नही होता है तो ऐसी स्तिति में 60 दिन में संभागायुक्त में अपील कर सकती है, अगर कलेक्टर की बनाई गयी कमेटी में महिला को पीड़ित साबित होता है, पीड़ित महिला को बिना किसी रोक टोक के सहायता राशि प्रदान करवाई जायेगी

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