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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें

Uttarakhand Divyang Pension Scheme

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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें

Uttarakhand Divyang Pension Scheme

उत्तराखंड राज्य सरकार अन्य राज्य की तरह अपने उत्तराखंड राज्य में भी दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का ऐलान किया है। अगर आप भी इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?

What is Uttarakhand Divyang Pension Scheme?

उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन प्रदान करने के लिए इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति महीने हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना को लागू कर उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य में रह रहे दिव्यांग व्यक्ति को किसी पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर ना रहने पड़े इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। अगर आपको भी इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए।

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

Eligibility for Uttarakhand Divyang Pension Scheme

  • अगर आपको इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • अगर आपको इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अगर आपको इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नही होनी चाहिए।

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

Documents required for Uttarakhand Divyang Pension Scheme

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

How to apply for Uttarakhand Divyang Pension Yojana?

  • आपको सबसे पहले उत्तराखंड राज्य सरकार के जन कल्याण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिंक को ढूंढना होगा।
  • लिंक प्राप्त होने के बाद आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।

निष्कर्ष

आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ सकते है अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।

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