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मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

 MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana

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मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

इस योजना मे पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना एमपी मध्यप्रदेश राज्य सरकार दुवारा इसको शुरू किया गया है, इसमे राज्य के रिपोटर का कार्य करने वाले लोगो के लिए प्रारम्भ की गयी है, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है या उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके सभी सुविधाए प्रदान की जाएगी, इस योजना के तहत रिपोटिंग के क्षेत्र मे काम करने वाले सभी कर्मचारी को योजना के तहत शामिल होना पड़ेगा इसके बाद मे ही उन्हे पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह का लाभ मिलेगा, हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएँगे पोस्ट को शुरू से अंत तक पूरा पढे,

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana 2022

इस योजना दुवारा राज्य के सभी पत्रकार न्यूज़ चैनल मे काम करने वाले सभी नागरिकों को योजना के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपए का और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का दिया जाएगा यह बीमा भारत सरकार के नियंत्राधीन सार्वजानिक उपक्रम की बीमा कम्पनी से करवाया जाएगा इस पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समुह बीमा योजना मे लाभार्थी 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक बीमा पॉलिसी खरीद सकते है, इसमे पत्नी एवं बच्चो को अतिरिकत निर्धरित प्रीमियम दें के लिए योजना मे शामिल किया जाएगा लाभर्थी का योजना के तहत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए ही किया जाएगा,

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना

योजना का नाम  मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
पंजीकरण आरम्भ तिथि  30 सितम्बर 2020
उद्देश्य  स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की उपलब्धता
लाभार्थी  पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन
योजना शुरू की गई  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा
लाभ  पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा
श्रेणी  मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं
पंजीकरण ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  http://mdindiaonline.com

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी मीडिया या प्रेस मे काम करने वाले कर्मचारी को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है, अब उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी दिक्कतों को सामना नही करना पड़ेगा उनको स्वास्थ्य संबंधी इलाज करवाने के लिए बीमा कवर प्रदान कियाया जाएगा इसमे इन को शामिल किया गया है, जैसे पत्रकार कैमरामैंन फोटोग्राफर सभी नागरिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा इस कोरोना महामारी के समय सभी पत्रकारो को अनेक समस्या का सामना करना पड़ा था जिसको देखते हुए राज्य सरकार दुवारा बीमा धनराशि के रूप मे संशोधन किया गया की बीमा कम्पनी के दुवारा जो अस्पताल इलाज के लिए चयनित किए गए है, उन अस्पतालो मे 2 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा कैशलेस होगी इस लाइफ कवर पॉलिसी का लाभ प्रदान करने के लिए पत्रकार लोगो को विशेष सुरक्षा कवर जैसी सुविधाओ को पॉलिसी बीमा के तहत दिया जाएगा,

पॉलिसी की मुख्‍य शर्तें 

  • इस बीमा पॉलिसी के अनुसार दुर्घटना होने पर व्यक्ति को हॉस्पिटल मे कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना आवश्यक है, पॉलिसी मे इसमे बताई गयी कुछ बीमारियो को छोड़कर
  • इसमे बीमित व्यक्ति के इलाज के लिए लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस की सुविधा होगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल मे इलाज करवाने पर होने वाले खर्च वापस दिया जाता है,
  • बीमा पॉलिसी के तहत केवल 25 साल की आयु तक के बच्चो को बीमा मे कवर किया जाएगा,
  • इसमे दंत चिकित्सा (Dental Treatment) की लागत को केवल दुर्घटना होने पर ही स्वीकार किया जाएगा, बीमा पॉलिसी के अनुसार रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्‍यय बीमा राशि का 2% तक कवर दिया जाएगा,
  • जब अस्पताल मे भर्ती होने की सूचना शीघ्र कंपनी TPA को देनी होगी इसमे सभी कार्यवाही पॉलिसी मे बताए गए third-party administrator (TPA) के माध्यम से होगी,

MP पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना के ये हैं पात्रता 

  • इस योजना का लाभ लेने वाला मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए,
  • आवेदक कि आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के पत्रकारो को शामिल किया गया है,
  • इसमे बीमा संचार प्रतिनिधि को बीमा कंपनी से क्लेम की प्राप्ति करने के लिए आवेदन फोरम मे नॉमिनी का नाम लगाना आवश्यक है,
  • पहले से योजना मे बीमित पत्रकारो को 80 वर्ष तक योजना मे योग्य होंगे,
  • आवेदक का दुर्घटना होने की खबर कम से कम 7 दिन के अंदर बीमा करने वाली कंपनी के कार्यालय मे सूचना देनी होगी इस योजना के दुवारा से योजना मे कोई एजेंट नही होगा कोई कमीशन देय नही होगा यह पॉलिसी डायरेक्ट बीमा कार्यालय से एक्सक्यूटेड से होगी,

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के मुख्य बिंदु

  • इसमे इन सभी बीमारियो को बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के पॉलिसी को जारी दिनाक से ही कवर किया गया है, इसमे 30 दिन एवं 2 दिन की अवधि को समाप्त किया गया है,
  • इस पॉलिसी मे बताया गयी बीमा राशि तक बीमित व्यक्तियों के सभी तरह के अस्पताल चिकित्सा खर्च की पूर्ति को यह पॉलिसी अवधि के समय कवर किया जाएगा,
  • अगर पति एवं पत्नी ओर बच्चे को अधिशेष निर्धारित प्रमियम देने पर बीमा योजना मे शामिल किया जाएगा,
  • योजना के अंतर्गत यह पॉलिसी भारत के हॉस्पिटल मे भर्ती होकर इलाज कराने पर In-patient हुए चिकित्सा खर्च को कवर करती है,
  • मेजर सर्जरी की स्थिति मे किसी भी आयु के बीमाकृत व्‍यक्ति को बीमा राशि का 100% तक दिया जाएगा,
  • अगर पॉलिसी मे को विराम न हो तो पॉलिसी को जीवन भर Renewal किया जा सकता है, पॉलिसी मे व्यक्ति की पूर्व वर्तमान सभी बीमारियो को कवर किया जाता है,
  • एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के तहत खुद पति पत्नी आश्रित बच्चे को कवर किया जाएगा,

व्‍यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के मुख्य बिंदु

  • इस पॉलिसी मे किसी भी दुर्घटना मे होने वाली मृत्‍यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को कवर किया जाएगा,
  • यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है, उसके परिवार के सदस्यो को नही,

आवश्यक दस्तावेज़ 

  • 12th अंकतालिका
  • आधार कार्ड
  • RNI Certificate
  • पुराने इन्शुरेंस की कॉपी
  • FORM 16
  • संपादक की अनुशंसा
  • अधिमान्यता की कॉपी

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana ऑनलाइन आवेदन ऐसे करे 

  • सबसे पहले आवेदक को मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
    वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा,
  • होम पेज में आपको Nominate Yourself का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस सेक्शन में 2 विकल्प दिए गए है। ADHIMANYATA, GAIRADHIMANYATA
  • आपको अधिमान्यता के विकल्प में क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन में अगला पेज खुल जायेगा। अगले पेज में आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है जैसे -आवेदक का नाम ,संस्थान का नाम ,अधिमान्यता pf नंबर ,आधार कार्ड नंबर,पता,जन्मतिथि,मोबाइल आदि जानकारी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए confirm वाले ऑप्शन में क्लिक करना है।

गैर अधिमान्यता आवेदन करने की प्रकिया

  • इसके लिए आपको गैर अधिमान्यता के विकल्प में क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • नए पेज में आपको आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • फॉर्म में आपको दी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करना है सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ दस्तावेजों की स्कैन
  • कॉपी को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना है।
  • इस तरह से मध्य प्रदेश पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी,
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