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एमपी मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश 2022 आवेदन ऐसे करे

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एमपी मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश 2022 आवेदन ऐसे करे

मध्यप्रदेश विवाह प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है इसके साथ ही क़ानूनी रूप से शादी को मान्यता प्रदान करता है, यह प्रमाण पत्र अनके काम में आने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इससे आसानी से काम में लिया जा सकता है, विवाह होने के बाद यह प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है, यह विवाह सर्टिफिकेट सरकारी अधिकारी दुवारा जारी किया जाता है, अगर आप सरकार के निर्देशों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट नही बनवाते है तो आपको दंड भी भुगताना पड़ सकता है, इसके लिए पात्रता लड़के के आयु 21 साल और लड़की की उम्र 18 से कम नही होनी चाहिए,

एमपी मैरिज रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले लाभ

  • अगर आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाते है तो इसमें पहले आपकी आयु आपकी जन्म दिनांक से शादी के साल से आंकी जायेगी,
  • यदि आप कानून के नियम के तहत 18 से कम उम्र में शादी करते हो बाल विवाह कानूनी जुर्म होता है सजा दी जाती है,
  • अगर वर वधु का तलाक हो जाता है तो विवाह प्रमाण पत्र के तहत महिला को एलिमनी यानी मासिक भत्ता दिया जायेगा,
  • यदि शादी के बाद पति के मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति मे सभी अधिकार पत्नी को दिए जायेगे,
  • शादी के बाद में लड़की अपने सभी दस्तावेजों में नाम बदलना चाहती है तो बदल सकती है,
  • अगर आप के पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप बैंक में ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है,
  • विवाह प्रमाण पत्र बनाने से बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए जा रहे है,इसके साथ ही महिलाओ के अधिकारों की भी रक्षा होगी,

MP Online Marriage Registration 2022 Highlights

योजना   मध्य प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन
उद्देश्य  बाल विवाह को रोकना
लाभ  अन्य दस्तावेजों को बनाने में मदद  
साल  2022
आवेदन  ऑनलाइन /ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइट  http://www.mpenagarpalika.gov.in

मध्य प्रदेश विवाह सर्टिफिकेट बनाने का उद्देश्य

आप सभी को पता होगा की पहले भारत की स्थिति ठीक नही थी उनकी कम आयु में शादी करा दिया जाती थी, पति के मौत के बाद उनको ससुराल में रखा महिलाओं के अधिकारों को ध्यान रखते हुए सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र को बनाना आवश्यक समझा जिससे महिलाओ को समाज में सुरक्षा प्रदान की गई आज के युग में भी अनेक जगह पर बाल विवाह हो रहे है यह कानूनी जुर्म है अगर कोई बाल विवाह करता है, विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो इस स्थिति कर्मचारी दुवारा आपके जन्म दिनाक के तहत शादी के साल वर्ष के अवधि की जानकारी इकट्टा अगर इसमें लड़का या लड़की की आयु कम पायी जाती है तो कर्मचारी दुवारा इसकी शिकायत आगे भेजी जाती है, फिर उनपर क़ानूनी करवाई की जाती है,

एमपी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पात्रता

  • इस योजना में लड़के के आयु 21 साल लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए वर वधु शादी के एक महीने बाद आवेदन कर सकते है,
  • इस जिस भी स्थान में आवेदन करेगे उस स्थान में पर रहते हुए वर वधु को रहते हुए 6 महीने से अधिक होने चाहिए,
  • मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण के लिए वर वधु शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो,

एमपी विवाह प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेज

  • शादी का कार्ड
  • वर वधु का आधार कार्ड
  • शादी के समय की फोटो
  • दो गवाह और उनका पता प्रमाण और पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शादी हाल की रसीद
  • वर वधु के द्वारा बनाया गया एफिडेविट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • सभी दस्तावेज सरकारी प्रमाणित होने अनिवार्य है.
  •  अगर शादी विदेश में हुयी हो तो वहां के अधिकारी द्वारा नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र,

मध्य प्रदेश विवाह प्रमाण ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको मेन्यू में सिटीजन सर्विस के सेक्शन जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने बहुत से विकल्प आजायेंगे आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
  • उसके बाद फिर आपके सामने नया विकल्प आ जायेगा आपको फिर से मैरिज रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा
  • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करे
  • क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • आपको इसमें अपने शहर के या क्षेत्र के नगर पालिका का नाम लिखना होगा और कंटीन्यू पर क्लिक कर दे।
  • आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आजायेगा आपको फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर दे।
  • फॉर्म को सब्मिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको सूचित कर दिया जायेगा। आप अपने जिला अधिकारी के कार्यालय जाकर अपना सर्टिफिकेट ले ले,
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