हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme
हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme
Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपने हिमाचल प्रदेश राज्य में इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ वर्ष 2020 में किया हैं। इस दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार राज्य में रहे रहे दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है जिससे उन दिव्यांग व्यक्ति को किसी और निर्भर नहीं होना पड़े। अगर आप भी इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं।
हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
What is Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme?
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अन्य राज्य के तर्ज पर अपने हिमाचल प्रदेश राज्य में भी इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग व्यक्ति को 750 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी वही अगर आप 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है तो आपको प्रति महीने 1350 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वही इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अगर आप दिव्यांग है और आपकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है तो आपको भी 1350 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme
- अगर आपको इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अगर आपको इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 35 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आपको इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको कम से 40 प्रतिशत तक दिव्यांग होना जरूरी है।
हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents required for Himachal Pradesh Divyang Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Himachal Pradesh Divyang Pension Yojana?
- आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े हुए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद आपको हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ सकते है वही अगर आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।