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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme 2022

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme 2022

यह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी दुवारा आरंभ किया गया था | इस योजना के अनुसार राज्य के किसानो को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको उत्तर प्रदेश दुवारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है | UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अनुसार राज्य के किसी भी किसान की दुर्घटना में मृत्यु जाती है तो उन्हे सरकार दुवारा 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है | 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022

इस योजना का फायदा देने के लिए उत्तर प्रदेश के कीसानो को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को मगलवार 21 जनवरी 2022 को लखनऊ मे हुई केबिनेट की बैठक मे मंजूरी दे दी गयी इस योजना का सचालन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 के अनुसार जो किसान 14 सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के शिकार होते है तो उनको इस योजना का फायदा मिल पाएगा इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानो को उपलब्ध करवाया जाएगा | इस की पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को शुरू से अंत तक पढे |

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अनुसार जिला अधिकारी जगजीत कौर 18 मे से 4 दावो को स्वीकार किया है | 6 दावो को रद्द कर दिया गया है 8 दावो को अपूर्ण होने की वजह से पेंडिंग मे डाल दिया गया है | वो सभी आवेदक इस योजना के लिए पात्र उनको इस योजना फायदा दिया जाएगा | इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयो को राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है उनकी मुख्य राशि खेती से आनी चाहिए ओर किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की होनी जरूरी है |

अगर किसान के पास खुद की जमीन नही है | तो वह किसी ओर की जमीन मे खेती करता है ओर उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है | या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है तो वह भी इस योजना का फायदा ले सकता है | जिलाधिकारी यह भी आश्वासन दिया है कि पेंडिंग दावों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जाएगा।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 Highlights

योजना का नाम  मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
उद्देश्य  राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
किसके द्वारा शुरू की गयी  मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
ऑफिसियल वेबसाइट  अभी नहीं

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य 

सभी लोग जानते है की किसानो की जीविका का साधन एक मात्र कृषि यीदी किसानो की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती या दुर्घटना में किसानो को कोई हानि पहुचती है | तो उनके परिवार के पास जीविका के लिए कोई साधन नही होता है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार इस योजना को आरंभ करने का फैसला लिया गया है | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अनुसार किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस परिवार को 5 लाख रुपये की आथिक सह्यता प्रदान किया जाता है | इस योजना मे सभी किसानो को शामिल किया जाएगा | Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों आथिक सहयता प्रदान की जाएगी |

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है

  • आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
  • सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
  • सीवर चैंबर में गिरना
  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
  • हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
  • रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
  • आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 में दी जाने वाली सहायता धनराशि

  • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 % वित्तीय सहायता
  • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 %
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 %
  • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 %
  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 % वित्तीय सहायता

Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme की पात्रता

  • इस योजना का फायदा उन किसानो को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है |
  • इसमे उन किसानो को पात्र माना जाएगा जिनकी आयु 18 से 70 के बीच की होगी |
  • प्रदेश की खतोनि मे दर्ज \सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री,आजीविका का प्रमुख
  • साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के पात्र होंगे |
  • ओर वह किसान जिनके पास खुद भूमि नही है ओर व बटाई या पटटे पर खेती करते है उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फायदा दिया जाएगा  ।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • खतौनी की प्रमाणित प्रति
  • दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा

मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस फॉर्म से अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के अंदर भरना अनिवार्य है।
  • अपरिहार्य परिस्थिति में जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
  • आवेदन करने की अवधि किसी भी दशा में ढाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।
    इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

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