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विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना 2022, मिलेगे 51,000 रु

Widow Remarriage Gift Scheme-2022 विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

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Widow Remarriage Gift Scheme 2022 

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

Widow Remarriage Gift Scheme सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 बना। इसके अनुसार ऐसी महिला, जिसके विवाह के बाद पति का देहान्त हो गया हो जाता हे और वह अपना जीवन व्यतीत कर रही हो एवं उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। उस महिला को लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 18 से 50 वर्ष तक की विधवा महिला के फिर से विवाह करने की स्थिति में विभाग की तरफ से शादी के मौके पर उपहार स्वरूप 15 हजार रूपए देने का प्रावधान है। इसके लिए महिला को विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र व जमा कराना जरूरी है।

राज्य सरकार ने विधवा विवाह उपहार राशि 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया है। इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को cm अशोक गहलोत ने मंजूरी  दी है। अपने जन घाेषणा पत्र में विधवा विवाह उपहार राशि बढ़ा दी गयी हे।यह योजना 1 अप्रैल 2007 से सुरू की गई हे ।

विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 51 हजार रु. उपहार राशि

सुरुआत में 15 हजार रु. उपहार राशि मिलती थी। लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 30 हजार रु. किया गया। लेकिन पिछले 5 साल में इस योजना से 42 विधवाएं को ही लाभ मिला हैं। यह राशि उन महिलाओं को ही देय है जो पहले से ही विधवा पेंशन में पात्रताधारी हैं और वह पुनर्विवाह करती तब हैं।

योजना के अनुसार विधवा महिला विवाह करती हे तो उपहार सुवरूप ये राशि दी जाती हे

इस हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक सम्‍बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा।।

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना जीवन में नहीं लौट रही खुशियां, मांग को सिंदूर व उपहार राशि 

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना की पात्रता 

  • महिला विधवा हो ।
  • 5 महिला राजस्थान निवासी हो अथवा विवाह से पूर्व 3 साल से राजस्थान निवासी हो
  • विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की हकदार हो ।
  • आयु 18 से 50 वर्ष हो ।
  • महिला  पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो।
  • नियमों को लागू होने से पहले विवाह नहीं किया हो।

विधवा विवाह उपहार योजना नियम  आवश्यक दस्तावेज

स्कूल प्रमाणपत्र
मेर्रिज सर्टिफिकेट
पति का मृत्यु प्रणामपत्र
निर्वाचन नामावली में नाम प्रमाणपत्र
पंचायत या नगरपालिका का जन्म पंजीकरण रजिस्टर
पेंशन प्राप्त महिला का PPO
मेडिकल ज्यूरिस्ट का आयु प्रणामपत्र
उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आय प्रणामपत्र

यह राशि 15000 थी जो बाद में 2017 में राज्य सरकार के दुवारा 51000 रुपए कर दी गई।

अधिकारी वेबसाइट

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