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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें

Uttarakhand Widow Pension Scheme

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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें

Uttarakhand Widow Pension Scheme

Uttarakhand Widow Pension Scheme: उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में विधवा महिलाओ के लिए पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है जिससे उन विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाए। अगर आप भी इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब शुरू करते हैं।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है?

What is Uttarakhand Widow Pension Scheme?

उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य में रह रही विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति महीने 1000 रुपए प्रदान करने का प्रयास किया है। इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य में रह रही विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहती है जिससे वो अपना और अपने बच्चो का पालन पोषण कर पाए।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

Eligibility for Uttarakhand Widow Pension Scheme

  • अगर आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • अगर आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको मासिक आय 4000 हजार रुपए प्रति महीने से कम होनी चाहिए।
  • अगर आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

Documents Required for Uttarakhand Widow Pension Scheme

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

How to apply for Uttarakhand Widow Pension Scheme?

  • आपको सबसे पहले उत्तराखंड राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।।
  • वहा पर जाने के बाद आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।

निष्कर्ष

आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।

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