यूपी प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण
UP migrant labor home return registration
यूपी प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण
UP migrant labor home return registration
इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दुवारा ऐसे लोग व प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के लिए मजदूर पंजीकरण योजना को शुरू किया गया है | COVID -19 केओ शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी जो 23 मार्च 2020 को प्रारम्भ को गयी केंद्रीय गृह मंत्रालय हल ही मे प्रवासी श्रमिको तीर्थ यात्रियो छात्रा पर्यटक व देश के अनेक स्थानों पर फंसे लोगो को लॉकडाउन के समय उन लोगो घर वापसी के के लिए दिशानिर्देश दिए गए है | इसके बाद कई राज्यो मे ऑनलाइन प्रकिया शुरू की गयी जिसमे से है।
उत्तर प्रदेश ,ओड़िशा,बिहार आदि इसमे शामिल है | मुख्यमंत्री जी के दुवारा दूसरे राज्यो मे फंसे प्रवासी मजदूरो की घर वापसी के लिए किए गया है | कोई भी प्रवासी अपने निवास स्थान को जाने चाहते हो व इस योजना की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है | इसका हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है।
Uttar Pradesh Migrant Workers Return Scheme Highlights
प्राधिकरण ने जारी किया आदेश | गृह मंत्रालय |
आदेशों का उद्देश्य | यूपी प्रवासी कार्यकर्ता और लोगों को वापस लाने के लिए |
अनुच्छेद श्रेणी | यूपी प्रवासी श्रमिक पंजीकरण |
लाभार्थियों | सभी राज्यों के प्रवासी |
जिम्मेदार प्राधिकरण | राज्य सरकारें |
पोर्टल लिंक | यहा क्लिक करे |
यूपी प्रवासी मजदूर घर वापसी योजना का उद्देश्य
देश भर के अनेक हिस्सो मे फंसे बिहार के 25 लाख प्रवासियों की घर वापसी ले लिए पंजीकरण का मुख्य उदेश्य अच्छी सुविधा है जिसे अब देश भर मे 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है अनेक प्रवासी श्रमिक अपने देश जाना चाहते है | उनको अपने राज्य मे लाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत कि है इस योजना के माध्यम से दूसरे देशो मे फंसे लोगो को भी उनके घर भेजने का है यूपी राज्य के जो निवासी है जो लोकडाउनके बाद मे घर नही जा सके ओर वह अपने घर जाना चाहते है | वह ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते है |
यूपी मजदूर वापसी पंजीकरण पात्रता
- प्रवासियों के पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण होना चाहिए|
- वह लोग जो अपने घर वापस जाना चाहते है व उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
- प्रवासी के पास उत्तर प्रदेश सरकार दुवारा जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है |
- जाने वाले श्रमिको 21 दिनो के लिए बिहार बोर्ड की सगरोध सुविधा मे रखा जाएगा |
- ट्रेन परिवहन सुविधा केवल उत्तर प्रदेश के लोगो को दी जाएगी | अन्य राज्य के नागरिकों को बिहार की यात्रा की अनुमति नही है |
Up प्रवासी मजदूर घर वापसी के दस्तावेज़
- परिवार के सदस्यों की संख्या
- आधार संख्या
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक की श्रेणी
- स्थिति की Aarogya सेतु ऐप
- लिंग
- आवेदकों का नाम
- राज्य आप फंसे हुए हैं
- आयु
- आपकी वर्तमान स्थिति
- ये डिटेल्स भरने के बाद आपको अपनी सेल्फी और अपने आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी पड़ सकती है।
यूपी प्रवासी मजदूर घर वापसी पंजीकरण
- पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल www.uplabour.gov.in खोल सकते हैं|
- ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करें |
- एक नया प्रवासी पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा, जो विवरण फॉर्म में पूछा गया है।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- सबमिट पर क्लिक करें
- पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, एक संदर्भ आईडी प्रदान किया जाएगा जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है
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