Rashtriya Parivar Sahayata योजना Madhya Pradesh: राष्ट्रीय परिवार सहायता Form
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana: – राज्य के गरीब नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Rashtriya Parivar Sahayata Yojana शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी MP. जिन के परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारण या किसी अन्य दुर्घटना के कारण होती है। ऐसे परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
आज हम आपको इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना MP 2024 से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। योजना के उद्देश्य, लाभ और विशेषताओं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी के लिए, आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के उन परिवारों के लिए MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 शुरू की है। जिनका परिवार का मुखिया किसी कारण से मर जाता है। क्योंकि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद मृतक के परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पीड़ित परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है। इस योजना के तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर, चाहे वह पुरुष हो या महिला, परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता के लिए सहायता के रूप में वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana, Madhya Pradesh का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। इसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे मृतक के परिवार को कुछ मदद मिलती है और उन्हें आर्थिक समस्याओं से निकलने का समर्थन मिलता है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Madhya Pradesh के लाभ और विशेषताएं
1. इस योजना का लाभ राज्य के गरीबों और BPL श्रेणी के तहत रहने वाले परिवारों को प्रदान किया जाता है.
2. योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को 20 हजार रुपये का एकमुश्त लाभ प्रदान किया जाता है.
3. परिवार के किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर, चाहे वह पुरुष हो या महिला, मृतक के परिवार को लाभ प्रदान किया जाता है.
4. आवेदन करने के लिए पीड़ित के परिवार को मृतक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए.
5. योजना से प्राप्त राशि मृत्यु के 45 दिनों के भीतर पीड़ित के परिवार के सदस्य के खाते में भेज दी जाती है.
6. इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के मृतक व्यक्ति के परिवार को प्रदान किया जाता है.
7. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले BPL परिवारों को योजना में शामिल किया गया है.
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए पात्रता
1. मृतक व्यक्ति को Madhya Pradesh का मूल निवासी होना चाहिए.
2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला होना चाहिए.
3. मृतक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए.
4. विवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक की पत्नी, अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं.
5. अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक का भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं.
6. पीड़ित परिवार को मृतक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर योजना के तहत आवेदन करना होगा.
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. BPL प्रमाण पत्र
3. आयु प्रमाण पत्र
4. मृत्यु प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता विवरण
6. पासपोर्ट आकार फोटो
7. यदि व्यक्ति की मृत्यु एक दुर्घटना है, तो मृत्यु के संबंध में FIR की एक फोटोकॉपी।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन कैसे करें
1. सबसे पहले, सामाजिक न्याय और विकलांगता सशक्तिकरण विभाग, Madhya Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आधार के विकल्प पर क्लिक करें और सामाजिक सहायता के विकल्प पर जाएं।
3. योजनाओं की सूची से ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता’ का चयन करें।
4. आवेदन पत्र को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करें।
5. आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को सटीकता से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
6. यदि आप शहरी क्षेत्र के नागरिक हैं, तो नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाएं और यहां आवेदन जमा करें।
7. यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं, तो ग्राम पंचायत/जिला कार्यालय में जाएं और आवेदन जमा करें।
इस तरह, Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।