राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2022 गर्भवती महिला मिलेगा योजना का लाभ
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana 2022-राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ केसे ले प्रसूति महिला
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2022
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana 2022
ये योजना राजस्थान सरकार के दुवारा शुरू की गई योजना है जिसमे एक और समाज कल्याण राजस्थान प्रसूति सहायता योजना राजस्थान जिससे राज्य की गर्भवती श्रमिक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है | इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2022 को भर कर श्रम विभाग में जमा करना होता है। अभी तक इस सरकारी योजना का लाभ लेने में केवल महिलाएं ही पात्र थी पर अब इस योजना का लाभ श्रम विभाग में भवन निर्माण श्रमिक के तौर पर रजिस्टर्ड पुरुष भी इसका फायदा ले पाएगे ।
प्रसूति सहायता योजना राजस्थान आवेदन पत्र 2022
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana इस योजना मे श्रम विभाग राजस्थान सरकार प्रसूति सहायता योजना में यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो महिला श्रमिक के घर बेटी के जन्म होने पर 21 हजार रूपये व बेटे के जन्म होने पर 20 हजार रूपये प्रसूति सहायता राशि प्रदान की जाती है | इस योजना का फायदा लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी गई हैं। वित्तीय सहायता राशि उन ही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा कर पाते है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि यह योजना अब भी बहुत से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है |
योजना मे जननी सुरक्षा योजना राजस्थान के अनुसार नकद लाभ प्राप्त न होने की दशा में 1,000 रूपये की अधिक सहायता प्रादान की जाती है । अप्लाई पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लोग इस वेबसाइट से प्रसूति सहायता योजना PDF भी डाउनलोड कर सकते है। इस पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देगे |
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज 2022
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
- राजस्थान की नागरिकता का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
- लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी।
- लाभार्थी के पंजीयन पत्र की कॉपी
- बैंक खाता बुक की कॉपी
प्रसूति सहायता योजना राजस्थान पात्रता
- प्रसूति सहायता राशि अधिकतम दो प्रसव तक दी जाएगी।
- प्रसव के समय लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व लाभार्थी का पंजीयन जरूरी है।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही फायदा दिया जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन से पहले 2 संतान होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से पूर्व
- एक सन्तान होने पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता दी जाएगी।
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