राजस्थान पालनहार योजना 1500 रुपए हर महीने लेने के लिए यहां से करें आवेदन
राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान पालनहार योजना 1500 रुपए हर महीने लेने के लिए यहां से करें आवेदन
राज्य मे पालनहार योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार इस कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्रदान कर रही है आपको इस योजना के लिए आवेदन करने से लेकर लाभ लेने तक की सम्पूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। इसलिए इसे आखिर तक पढ़ें।
राजस्थान की पालनहार योजना का लक्ष्य राज्य के उन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा व सहायता प्रदान करना है जिनके माता पिता अब उनकी देखभाल नहीं करते हैं। इस योजना में पैरेंटिंग योजना स्थानगत नहीं है।
Rajasthan Palanhar Yojana को सरकार की ओर से 5 साल तक के बच्चों के लिए 500 प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 हर महीने प्रदान किए जाते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
राजस्थान की पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत विकलांग माता पिता के बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा। पहले इस योजना के तहत, केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को रखा गया था, लेकिन योजना में बदलाव के बाद सभी अनाथ बच्चों को योजना में रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य सभी अनाथ एवं विकलांग पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी प्रदान करना है और साथ ही बच्चे को पारिवारिक वातावरण मिल सके यह भी सुनिश्चित करना है।
इस योजना में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 500 दिए जाएंगे। और 18 साल तक के बच्चों को हर महीने 1,000 की राशि दी जाएगी और हर साल 2,000 अलग से दिए जाएंगे ताकि बच्चे के लिए कपड़े, जूते, स्वेटर की व्यवस्था की जा सके।
राजस्थान की पालनहार योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है व फिर जिनके माता पिता नहीं है उन्हे आगे बढ्ने के अवसर के साथ ही आवश्यक परिवार का माहोल व शिक्षा आदि की व्यवस्था करना है।
योजना के लाभ देखें
- पालनहार योजना राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पांच वर्ष तक के बच्चों को 500 प्रतिमाह और 18 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 1,000 प्रति माह का अनुदान प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए प्रति वर्ष 2,000 की राशि प्रदान की जाती है।
- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।
- पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना की मदद से अनाथ बच्चों को अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के तहत आवेदन अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है।
- ऑनलाइन होने से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और समय और धन की बचत होगी।
पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि
राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ एवं पात्र बच्चों को विभिन्न प्रकार की राशी प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निचे दिया गया है:
- इस योजना के तहत बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
- स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की आयु होने तक हर महींने 1,000 रूपये दिए जाते है।
- बच्चो को उनके कपड़ो, जूते, एवं अन्य सुविधाओं के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जाते है।
योजना हेतु पात्रता
पालनहार योजना के तहत जो व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को स्कूल भेजने या पालने के लिए तैयार है, तो इसके लिए उसे कुछ पात्रता से गुजरना होगा, यदि उसके पास राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीती के अनुसार पात्रता नहीं है, तो वे पालनहार योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत माता पिता राजस्थान के निवासी होने चाहिए। यदि माता पिता किसी अन्य राज्य से है, तो उन्हें योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- माता पिता की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ या पालक बच्चों को दो वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी में भेजना अनिवार्य है।
- और 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है।
Rajasthan Palanhar Yojana पात्रता
Rajasthan Palanhar Yojana के लिए केवल ऐसे बच्चों का चयन किया गया था जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं लेकिन फिर बाद में योजना में बदलाव किए गए हैं, जिनमें कुछ श्रेणियाँ और जोड़ी गई है। जो आप नीचे देखें।
- राज्य के सभी अनाथ बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- ऐसे बच्चे के माता पिता जो एड्स से पीड़ित हैं।
- जिन बच्चों के माता पिता विकलांग है।
- अधिकतम तीन बच्चों को योजना की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो केवल तीन बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
- जिन बच्चों के माता पिता आजीवन कारावास की न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे माता पिता के बच्चों को योजना के तहत रखा जाएगा।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी योजना के पात्र होंगे।
- पूर्ण विवाहित या विधवा की माँ के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- तलाकशुदा महिला के बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- विधवा माँ के अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के माता पिता को माता पिता से संबंधित दस्तावेज देने होंगे:-
- अनाथ बच्चे: माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता पिता को आजीवन कारावास: सजा की कॉपी
- निराश्रित विधवा माँ: पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- रिश्तेदार बच्चे: प्रमाणपत्र अगर माँ एक वर्ष या उससे अधिक समय से संबंधित हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जाकर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
- पूर्ण विवाहित माँ के भाई बहन: पुनर्विवाह माता का प्रमाण पत्र
- एड्स के साथ माता पिता के भाई बहन: राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसाइटी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- विकलांग माता पिता के बच्चे: सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता: सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रेरित के माता पिता को जारी प्रमाणपत्र
- तलाकशुदा महिला के बच्चे: तलाकशुदा महिलाओं को दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर अपने तलाक के दस्तावेजों के साथ साथ स्वयं हलफनामा और धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- परित्यक्त महिला बच्चे: परित्यक्त महिलाएं, अगर वे 3 साल या उससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही है, तो उन्हें इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज से राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करे।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि, एड्रेस, बैंक अकाउंट, आदि दर्ज करे।
- फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करे।
- आवेदन फॉर्म अच्छी तरह से भरने के बाद इसे शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करे।
- और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जमा करे।
- इस तरह राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन सरलता से कर सकते है।
Rajasthan Palanhar Yojana Helpline Number
यदि आपको इस योजना में आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप यहां दिये गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। हेल्पलाइन नंबर – 1800-180-6187
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