राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Rajasthan Divyang Pension Scheme
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Rajasthan Divyang Pension Scheme
Rajasthan Divyang Pension Scheme: राजस्थान राज्य सरकार उन राज्यों में से एक है जिन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया था। इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा राजस्थान राज्य सरकार राज्य में रह रहे दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हैं अगर आप भी इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए।
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
What is Rajasthan Divyang Pension Scheme?
राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना को इस मकसद से शुरू किया था कि इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उससे राज्य में रह दिव्यांग व्यक्ति को किसी और निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वो आत्म निर्भर बन पाने में सक्षम हो जाएंगे। राजस्थान राज्य सरकार ने इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता आपकी आप कितने प्रतिशत विकलांग है उस पर देना का प्रयास किया हैं अगर आप 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग है तो आपको 750 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वही अगर आप 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तो आपको 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Rajasthan Divyang Pension Scheme
- अगर आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अगर आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है।
- आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नही होनी चाहिए।
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents required for Rajasthan Divyang Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Rajasthan Divyang Pension Yojana?
- आपको सबसे पहले राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए राजस्थान राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिंक को खोजना होगा।
- लिंक प्राप्त होने के बाद आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना और उससे संबंधित जानकारी के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको आर्टिकल पसंद आया होगा ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो और सहपाठी में शेयर कर सकते हैं। वही अगर आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।