पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Punjab Divyang Pension Scheme
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Punjab Divyang Pension Scheme
पंजाब राज्य सरकार ने अपने राज्य में इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ इस उद्देश्य के साथ किया कि उन्हें पेंशन देने से पंजाब राज्य में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति अपने आर्थिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होंगे। इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पंजाब राज्य सरकार उन दिव्यांग लोगो को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
What is Punjab Divyang Pension Scheme?
पंजाब राज्य सरकार ने राज्य में रह रहे दिव्यांग लोगो को प्रति महीने इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से राज्य सरकार यह चाहती है कि यह दिव्यांग व्यक्ति किसी पर बोझ न बने और वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। अगर आप भी एक दिव्यांग है और पंजाब राज्य में रहते है तो आप इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल के निचले सेक्शन में हमने पंजाब दिव्यांग पेंशन के पात्रता और जरुरी दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है।
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के पात्रता
Eligibility for Punjab Divyang Pension Scheme
- अगर आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको पंजाब राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अगर आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नही होनी चाहिए।
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents Required for Punjab Divyang Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Punjab Divyang Pension Yojana?
- आपको सबसे पहले पंजाब राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन का विकल्प दिखाई देगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो के साथ भी शेयर कर सकते हैं वही अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते है और उसके बाद आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।