Viral बुखार क्लेम पर Insurance company को अब पड़ेगा महंगे ग्राहक को मिलेंगे इतने रुपये
Insurance: लुधियाना में Viral बुखार के दावे को खारिज करने ने एक Insurance company के लिए कीमती साबित हो गया है। जिला उपभोक्ता विवाद सुलझाने वाली Commission ने अब ग्राहक के पक्ष में अपना निर्णय दिया है और ग्राहक को 34,000 रुपये चुकाने के लिए बीमा कंपनी को आदेश दिया है। Media reports के अनुसार, Commission ने Insurance company Star Health and Allied Insurance Companyको ग्राहक आशोक अग्रवाल को उसके बेटे के वायरल बुखार और thrombocytopenia (कम रक्त प्लेटलेट संख्या) का इलाज न करने पर 10,000 रुपये चुकाने के लिए आदेश दिया है। उनके संबंधित मामले में यह दावा खारिज किया गया था।
इसके अलावा, कमीशन ने Insurance company को आगरवाल के उपचार बिल के स्वीकृत राशि रुपये 24,497 को 30 दिन के भीतर चुकाने के लिए भी निर्देशित किया है। ऐसा नहीं करने पर, कंपनी से वर्षभर 8% की ब्याज दर के साथ ब्याज चुकाने के लिए भी कहा गया है।
शिकायत के अनुसार, अग्रवाल ने एक ”family floater’ Insurance नीति खरीदी थी जिसके तहत उनकी पत्नी आशा अग्रवाल और उनके बेटे मोहित अग्रवाल शामिल थे। मोहित को 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 तक एक शहरी Hospital में भर्ती किया गया था, जहां उसे वायरल बुखार और thrombocytopenia के लिए इलाज किया गया था।
इस उपचार की कुल लागत 25,896 रुपये थी, जिसे अग्रवाल को खुद ही भुगतना पड़ा क्योंकि अस्पताल कंपनी के साथ नहीं था। अग्रवाल ने 7 दिसंबर को मुआवजा दावा दाखिल किया था लेकिन कंपनी ने इसे बेतुके साबित होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद सुलझाने वाली Commission में शिकायत की थी।