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Madhya Pradesh Inter Caste Marriage Scheme ऑनलाइन आवेदन ऐसे करे

मध्यप्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2022 ऐसे मिलेंगे इस योजना के लाभ

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मध्यप्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2022 ऐसे मिलेंगे इस योजना के लाभ

इस योजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा किया गया है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना की घोषणा की है, जिससे राज्य इस योजना के तहत राज्य के वह नागरिक अनुसूचित जाति दलित जाति में विवाह करते है उनको मध्यप्रदेश सरकार के दुवारा 2.5 लाख रूपये का नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है,

देश में आज के इस युग के अनेक लड़का लडकिया अन्त्जातीय विवाह कर रहे है, जिससे जातिवाद खतम धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जिससे सरकार भी यही चाहती है की समाज में जातिवाद खत्म हो जाए, जिससे सरकार भी MP Inter-caste Marriage Scheme को बढ़ावा दे रही है, यह मध्यप्रदेश सरकार ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की गयी है, समाज में युवक युवतिया अपने लिए जीवन साथी तलास कर रहे है, सभी नागरिक किसी भी जाति वर्गे में विवाह कर सकता है, मुख्यमंत्री दुवारा चलाये गयी इस योजना से राज्य के युवाओ को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा करने पर सरकार उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी,

अंतर्जातीय विवाह योजना समाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य समाज में लोगो की प्रति गलत सोच को कम करने के लिए चलाई गयी है, हमारे समाज में लोगो की सोच एक जैसी हैं सभी धर्मो के नागरिक जाति धर्म उच्च नीच पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसी सोच को बदलने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की गयी है, इस योजना को बढ़ावा देंने के लिए राज्य सरकार लोगो को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, अधिक से अधिक लोगों को अन्तर्जातीय विवाह कर और जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है,

Benefits of Madhya Pradesh Inter-Caste Marriage Scheme

  • इस Antarjatiye Vivah Yojana के तहत मध्यप्रदेश राज्य में जो भी नागरिक अपनी अंतर्जातीय विवाह करता है, उस व्यक्ति को 2.5 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी,
  • इसको प्रारंभ करने से जातिवाद खत्म हो जायेगा,
  • यह अंतर्जातीय विवाह होने से जात पात पात उच्च नीच छुआ छुत इन सभी को जड़ से खतम किया जा सकेगा,

Madhya Pradesh Inter Caste Marriage के उदेश्य 

इस योजना के अंतर्गत जब कोई लड़का लड़की शादी करते है, तो उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अनेक को घर से भी भागना पड़ता है, उनके सामने अनेक परेशानियों रहती है उनके पास रहने के लिए घर तक नही होता है, और उन्हें अनेक मुशिकलो का समाना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे दम्पत्यो को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब सरकार उन्हें घर बनाने के लिए 2.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, राज्य का जो भी नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है,

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता 

  • उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चहिए,
  • इस अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों की उम्र 35 वर्ष से अधिक नही होंनी चहिए,
  • इस योजना का लाभ लेने वाले युवक का विवाह पहली बार होना चाहिए,
  • जो भी लड़का लड़की दोनों शादी करते है वह दोनों किसी अपराधिक मामले में शामिल नही हो,
  • इस अंतर्जातीय विवाह का लाभ लेने वाले की वार्षिक आय 5 लाख से रूपये से अधिक नही होनीं चाहिए,
  • इसका लाभ लेने के लिए दोनों दम्पत्ति को 1 साल के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद उनको लाभ नही दिया जायेगा,

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज
  • दोनों दम्पति की एक साथ पासपोर्ट साइज फोटों दोनों की अलग अलग एक एक फोटों
  • सयुक्त बैंक पासबुक

अंतर्जातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें

  • अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiye Vivah Yojana) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर जाना होगा,
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, “अनुसूचित जाति विकास पोर्टल मध्य प्रदेश” का पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Online Service पर जाकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर आपको “अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म” दिखाई देगा। या फिर आप फॉर्म के लिए या सीधे नीचे दिए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें। अगर कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत भरी जाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत माना जायेगा
  • विवाहित दम्पति में वर या वधु जिसमे एक ऊँची जाति का हो और एक अनुसूचित जाति का हो तो दोनों को योजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी (District Magistrate) को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र के साथ दस्तावजों जैसे विवाह, आय, जाति और
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्नित होनी चाहिए। आवेदन पत्रों के निरीक्षण के बाद ही दम्पतियों का चयन किया जायेगा।
  • जिसके बाद, उन्हें योजना का लाभ दिए जाएगा,

                                               अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे 

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