हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Haryana Widow Pension Scheme
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
What is Haryana Widow Pension Scheme, from eligibility to application, see here complete information
Haryana Widow Pension Scheme: हरियाणा राज्य सरकार ने अपने राज्य में अन्य राज्य के तर्ज पर हरियाणा विधवा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार राज्य में रह रही गरीब। विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी है तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना चाहिए क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना और उससे संबंधित अन्य विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?
What is Haryana Widow Pension Scheme?
हरियाणा राज्य सरकार इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत उन महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है जिनकी स्थिति उनके पति के मौत के काफी खराब हो चुकी है और उनका अपना जीवन यापन करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार उन विधवा महिलाओं के बैंक खातों में प्रति महीने 1600 रुपए प्रदान करेगी जिससे उनको थोड़ी सहायता प्राप्त हो सके।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Haryana Widow Pension Scheme
- अगर आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- अगर आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- अगर आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आप हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- अगर आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है आपके परिवार के अन्य सदस्य की वार्षिक आय दो लाख से अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents Required for Haryana Widow Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- विधवा महिला का आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Haryana Widow Pension Scheme?
- आपको सबसे पहले हरियाणा राज्य सरकार के ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद आपको इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना से जुड़े लिंक को खोजना होगा।
- लिंक प्राप्त होने के बाद आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा और आपको इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना से जुड़ा आवेदन पत्र ठीक ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हरियाणा विधवा पेंशन योजना और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।