हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Haryana Divyang Pension Scheme
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यहां देखें
Haryana Divyang Pension Scheme
Haryana Divyang Pension Scheme: हरियाणा राज्य सरकार ने अपने भी अपने राज्य में अपने पड़ोसी राज्य के तर्ज पर अपने राज्य में हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार राज्य में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। अगर आप भी इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
What is Haryana Divyang Pension Yojana?
हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता और किसी पर निर्भर नहीं होने से बचने के लिए उन लोगो के लिए हरियाणा राज्य में हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार उन दिव्यांग व्यक्ति को प्रति महीने 1800 रुपए प्रदान करेगी। अगर आप भी इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए तो चलिए अब शुरू करते हैं।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Haryana Divyang Pension Yojana
- अगर आपको हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अगर आपको हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आपको हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents Required for Haryana Divyang Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिग्यांग सर्टिफिकेट
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Haryana Divyang Pension Yojana?
- आपको सबसे पहले हरियाणा राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपके सामने हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन का विकल्प दिखाई देगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको हरियाणा दिव्यांग योजना के बारे में और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह खूब पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ सकते है और उसके बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।