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डिग्गी अनुदान फव्‍वारा सिंचाई योजना 2022

Diggi Grant Sprinkler Irrigation Scheme Rajasthan राजस्थान केसे ले योजना का फायदा

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डिग्गी अनुदान फव्‍वारा सिंचाई योजना राजस्थान

Diggi Grant Sprinkler Irrigation Scheme Rajasthan

Diggi Grant Sprinkler Irrigation: देश एक कृषि प्रधान भारत में किसान देश का अन्नदाता होता है। हर वर्ग के किसान भूमि पर अलग अलग तरह की फसलों की खेती करते हैं।

किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की प्रोब्लेम न हो इसका ध्यान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। कृषि हेतु पानी सबसे महत्वपूर्ण है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी के कारण किसानों को खेती करने में दिक्कत आती है। एक ऐसा राज्य राजस्थान भी है जहाँ हर साल किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को डिग्गी बनाने हेतु प्रोत्साहित करते है, जिससे किसान सुविधा के साथ फसलों की सिंचाई कर सके। इसके लिए राजस्थान सरकार डिग्गी अनुदान योजना चलाती है। डिग्गी क्या होती है, डिग्गी निर्माण के लिए इस योजना के अनुसार सरकार कितनी सब्सिडी देती है, राजस्थान की खेत तालाब योजना से जुडी सभी जानकारी के बारे में आप को बताएगे |

Rajasthan Diggi Anudan Yojana Detail जानकारी

योजना का नाम डिग्गी अनुदान योजना / खेत तालाब योजना
राज्य  राजस्थान
योजना की शुरुआत ?
लाभ सिंचाई हेतु डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान
लाभार्थी राजस्थान के किसान
अधिकारिक वेबसाइट यहा Cilck केरे 

Diggi Grant Sprinkler Irrigation:  डिग्गी योजना क्या है।वास्तव में फसल करने के लिए खेतो में डिग्गी या छोटे तालाब का निर्माण किया जाता है। यहा पर एक बड़ा गढ्डा बनाया जाता है, जिसमें पानी को सिचाई के लिए एकत्रित इकक्टा किया जाता है। यह दो प्रकार से होती हैं कच्ची डिग्गी व  पक्की डिग्गी। जिस गद्दे में प्लास्टिक की  चादर बिछा कर पानी को संग्रहित  किया जाता है उसे कच्ची डिग्गी कहते हैं। वहीँ पक्की डिग्गी का निर्माण काये ईंट पत्थरों आदि से किया जाता है।

डिग्गी अनुदान योजना क्या है

Diggi Grant Sprinkler Irrigation  राजस्थान में कृषि के लिए पानी की कमी को दूर करने के कारण डिग्गी अनुदान योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अनुसार राजस्थान सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। इस डिग्गी में किसान सिचाई के लिए पानी को जमा कर रख सकते हैं। इस योजना के अनुसार राजस्थान सरकार डिग्गी निर्माण करने के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी देती है। सिचाई के लिए मिलने वाले इस जल स्त्रोत से किसान पानी की कमी से निजात पा सकते हैं।

योजना का उद्देश्य क्या हे

Diggi Grant Sprinkler Irrigation राजस्थान में किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या की वजह से किसानों की फसलों को भी क्षति पहुँचता है। खेतों में सिचाई हेतु पानी की कमी की वजह से किसान दुखी हो जाता है, ओर कई किसान तो खेती करना ही बंद कर देते हैं। किसानों को जल स्त्रोत प्रदान कर उनकी समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से डिग्गी अनुदान योजना को लागू किया गया था।

राजस्थान डिग्गी अनुदान राशि कितनी देती हे

यह पक्‍की डिग्गी निर्माण की लगभग 4 लाख लीटर भराव या इससे अधिक भराव क्षमता वाली पक्की डिग्गी निर्माण के लिए कुल लगत पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि प्रादान की जाती है। ओर व कच्ची डिग्गी के लिए कुल खर्च पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि प्रादान की जाती है।

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना की पात्रता एवं दस्तावेज

  • किसान राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन करने लिए भामाशाह कार्ड जरूरी है।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पटवारी द्वारा प्राप्त दस्तावेज- जमा बंदी नकल, भू नक्सा, भूमि प्रमाण

किसान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन केसे केरे 

Diggi Grant Sprinkler Irrigation  योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
यहाँ आपको एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत डिग्गी हेतु सब्सिडी विकल्प का चयन करना है।
आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर या भामाशाह नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपके सामने डिग्गी अनुदान योजना से जुड़ा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करना होगा।
अपने स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी जिसे डाउनलोड कर लें।

NOTE : अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर आपको मूल दस्तावेजों को  कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा है। आवेदक खुद या डाक की सहायता से इन दस्तावेजों को जमा करवा सकता है। जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी इसे भी आप संभल कर रखें। अधिकारीयों द्वारा भूमि का निरिक्षण किया जाएगा, जिसके बाद वे निर्णय लेंगे कि आप योजना का फायदा उटाने के पात्र हो या नही |

अधिकारिक वेबसाइट

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