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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): मृत्यु होने वाले व्यक्ति की सूचना और प्रमाण करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज

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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) क्या है?: जब एक परिवार के सदस्य का निधन होता है, तो शेष परिवार का दायित्व होता है कि उस गुजरे हुए सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर बनवाया जाए। मृत्यु प्रमाण पत्र एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें मृत्यु होने वाले व्यक्ति की दिन, तारीख, मृत्यु के कारण, मृत्युदंड का नाम, आदि की सभी जानकारी लिखी जाती है।

क्योंकि मृत्यु होने वाले व्यक्ति की संपत्ति को केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद नामित व्यक्ति को ही सौंपा जा सकता है। इसके अलावा, यदि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए कोई बीमा चल रहा है, तो बीमा दावा Mirtu Praman Patra के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि मृत्यु होने वाले व्यक्ति सरकार द्वारा पंजीकृत है। यदि कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसकी पत्नी को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही पेंशन दी जाएगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): मृत्यु होने वाले व्यक्ति की सूचना और प्रमाण करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज

इसलिए, आज के समय में Mirtu Praman Patra बनवाना किसी भी परिवार के लिए बहुत अहम है। इस लेख में आगे मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में और जानकारी प्राप्त करें।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं: स्टेप-बाय-स्टेप गाइ

स्टेप 1: CRS पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर CRS(crsogi.com) पोर्टल जाओ।

स्टेप 2: सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर जाएं
इसके बाद आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर क्लिक करना है।

स्टेप 3: सामान्य जन साइनअप पर जाएं
इसके बाद आपको सामान्य जन साइनअप पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें
इस फॉर्म में, अपना यूजर नेम, मोबाइल नंबर, राज्य, सब-जनपद, पंजीकरण इकाई, यूजर ईमेल आईडी, जिला, गाँव, आदि जैसी सभी जानकारी सही से भरें और फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद, आपकी ईमेल आईडी पर एक अधिसूचना जाती है, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं, इसके साथ ही आपको यहां क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: CRS पोर्टल में लॉगिन करें
इसके बाद आपको CRS पोर्टल में लॉगिन करना है।

स्टेप 6: मृत्यु प्रमाण पत्र जोड़ें
इसके बाद, आपको तीर के सामने मृत्यु के नीचे जाने और मृत्यु प्रमाण पत्र जोड़ने पर क्लिक करना है। इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें और फिर सेव पर क्लिक करें।

स्टेप 7: मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं
फिर, इस तरह से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र कॉपी तैयार है। अधिकारी फिर 2 हफ्तों के भीतर आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे।

अगर अधिकारी आपके द्वारा भेजे गए मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही पाते हैं, तो उन्होंने इसे सत्यापित करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आपका ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रक्रिया पूरी हो जाता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता

मृत्यु हुई व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है। इसलिए, व्यक्ति जो मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदन कर रहा है, उसे मृतक के सदस्यों के साथ बहुत नजदीक होना चाहिए।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. मृत्यु हुई व्यक्ति का श्मशान या शवसादन का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मृत्यु हुई व्यक्ति की पासपोर्ट साइज़ फोटो
3. मृत्यु हुई व्यक्ति का आवेदन पत्र
4. मृत्यु हुई व्यक्ति का राशन कार्ड
5. मृत्यु हुई व्यक्ति का वोटर कार्ड
6. आवेदक का आधार कार्ड
7. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने की प्रक्रिया

1. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको जिला कार्यालय जाना होगा।
2. वहां से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म लाकर, उस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही से भरनी होगी।
3. इसके बाद आपको उन सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपीज़, मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जोड़नी होंगी।
4. इसके बाद आपको वह आवेदन पत्र जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
5. इसके बाद आपका आवेदन पत्र अधिकारियों द्वारा जाँचा जाएगा, अगर आपका आवेदन पत्र सही पाया जाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर तैयार कर लिया जाएगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लगभग 2 हफ्ते बाद, अधिकारी आवेदन पत्र की जाँच करता है और अगर

वह आवेदन पत्र सही पाता है तो उसे सत्यापित करता है। इसके बाद, आपको आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। वहां से, मृत्यु हुई व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लाभ

1. मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को उसकी अनुपस्थिति में सौंपा जाता है।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक के कारण, मृत्यु की तारीख, सभी जानकारी उपलब्ध होती है।
4. सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया है, चाहे आप किसी जाति या धर्म से क्यों न हों।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की संपत्ति को उसके नाम से अन्य व्यक्तियों को सौंपने के लिए आवश्यक है।
6. अगर मृतक के पास किसी कंपनी में कोई बीमा है तो उसके परिवार के सदस्यों को मृत्यु प्रमाण पत्र होने पर ही इसका लाभ मिलेगा।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र के होने से सरकारी योजनाओं में छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है।
8. मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण को मृत्यु के 21 दिन भीतर करना होता है।
9. अगर मृत्यु प्रमाण पत्र को 21 दिन के भीतर पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो परिवार को राज्य से राशि देनी होती है। यह शुल्क राज्य से राज्य बदलता है।
10. आप चाहें तो मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बनवा सकते हैं।
11. भारत में रह रहे सभी धर्मों के लोगों के लिए इस प्रमाण पत्र को बनाना अनिवार्य होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य

प्रत्येक मृतक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का उद्देश्य है। अब आपको आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। क्योंकि अब आप आसानी से अपने घर से ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है।

जबकि पहले, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर, परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे: बीमा का दावा, किसी भी सरकारी योजना के लाभ, संपत्ति के परिवार सदस्य को सौंपना आदि। लेकिन अब परिवार के सदस्य घर बैठकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन बनवाकर इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

सभी राज्यों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की सूची कार्यालय और ऑनलाइन वेबसाइट

अंडमान निकोबार दीप समूह क्लिक करें
दमन एंड दीव क्लिक करें
दिल्ली क्लिक करें
जम्मू एंड कश्मीर क्लिक करें
लद्दाख क्लिक करें
लक्षदीप क्लिक करें
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मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (FAQ)

1. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कितने दिन लगते हैं?
– मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के भीतर आवेदन के बाद बनता है।

2. भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
– व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उसके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/करीबी दोस्तों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक हैं?
– व्यक्ति की मृत्यु के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर, मृतक व्यक्ति सामाजिक और कानूनी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद, उसकी पत्नी को केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विधवा पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, बैंक या एलआईसी के नाम पर राशि प्राप्त करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत महत्वपूर्ण है।

4. क्या मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम होता है?
– हाँ, वर्तमान में मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम दर्ज होता है।

5. मृत्यु के बाद बैंक खाता क्या होता है?
– जब बैंक खाता खोला जाता है, तो एक नॉमिनी नामित होता है। इसलिए, किसी की मृत्यु के बाद, उसके बैंक खाता पर नॉमिनी को अधिकार होता है।

6. मृत्यु प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?
– मृत्यु प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में ‘Death Certificate’ कहा जाता है।

7. मृत्यु प्रमाण पत्र को कौन साइन करता है?
– मृत्यु प्रमाण पत्र को परिवार के सदस्य द्वारा साइन किया जाता है, इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में मृत घोषित होता है, तो डॉक्टर द्वारा मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र जारी करना उसकी जिम्मेदारी होती है, और इस पर आधारित होकर ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है।

8. व्यक्ति कब मृत्यु घोषित होता है?
– उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब किसी की 7 लगातार वर्षों तक कोई परिचिती नहीं होती, तो उसे मृत्यु घोषित किया जा सकता है।

9. मृत्यु प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है?
– मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक आधिकारिक प्रमाणपत्र है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु, मृत्यु के स्थान, मृत्यु की तिथि आदि की जानकारी होती है।

10. मृत्यु प्रमाण पत्र को कौन तैयार करता है?
– मृत्यु प्रमाण पत्र की तैयारी परिस्थिति पर निर्भर करती है। अर्थात, यदि व्यक्ति अस्पताल में मरता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र को उसके परिवार को अस्पताल द्वारा सौंपा जाता है। अगर व्यक्ति जेल में मरता है, तो जेल अधीक्षक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र को मृतक के परिवार को सौंपा जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने घर में मर जाता है और परिवार, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र को गाँव के मुखिया द्वारा सत्यापित करवाना होता है।

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