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राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 2022 क्या है इस योजना के फायदे

Rajasthan Construction Workers Education and Skill Development Scheme 2022-के क्या क्या लाभ है

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राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 2022

Rajasthan Construction Workers Education and Skill Development Scheme Online Apply 

ये योजना राजस्थान की सरकार ने राज्य के निर्माण व श्रमिक बच्चों के लिए श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना और कौशल विकास योजना का शुरू आत की  है। ओर इस योजना के अनुसार निर्माण श्रमिक बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान कारवाई जाती है। इस साल 2022 में 6वी कक्षा से उच्च कक्षा (ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation) में पढने वाले बच्चे इस योजना के लिए अप्लाई करके छात्रवृति योजना का फायदा उटा सकते है |

राजस्थान मे श्रम विभाग ने श्रमिक योजना के अनुसार मजदूरों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार किया है | निर्माण श्रमिक/मजदूर के बच्चे गरीबी के कारण उच्च व अच्छी शिक्षा नही प्राप्त कर पाते और वो किताबें लेने के लिए भी अयोग्य होते हैं।ओर इस योजना का फायदा लेने के लिए छात्रों को अप्लाई करना होगा। यह योजना केवल केंद्रीय व् राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होती है | शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों पर यह योजना  लागू की जायेगी । यह योजना भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के दुवारा 1 जनवरी 2016 से प्रारम्भ किया गया है |

राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

इस योजना का फायदा लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना केअनुसार वित्तीय सहायता राशि उन श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि इस योजना का भी बहुत लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है|

राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना राशि 

क्लास  छात्र के लिए छात्रवृति राशि छात्रा/विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृति राशि
कक्षा 6 से 8 तक  8000 9000 
कक्षा 9 से 12 तक 9000  10,000
डिप्लोमा 10,000  11,000
स्नातक (प्रोफेशनल) 18,000 20,000
आईटीआई 9000  10,000
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) 23,000  25,000 
स्नातकोत्तर (सामान्य) 15,000  17,000
स्नातक (सामान्य) 13,000  15,000 

Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana Amount 2022 

मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार कक्षा 8 से 10 कक्षा 11-12 डिप्लोमा  स्नातक  स्नातकोत्तर स्नातक (प्रोफेशनल)  स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)
राशि रू. 4,000 6,000  10,000 8,000  12,000  25,000  35,000 

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना पात्रता

  • हिताधिकारी के पुत्र-पुत्री या पत्नि हो।
  • सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में
  • नियमित रूप से अध्ययनरत हो व राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पाॅलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत होना |
  •  मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75ःअंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा,
  • इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की होना |

आवेदन की समय सीमा

क्लास उत्तीर्ण करने से छः माह अथवा 31, मार्च तक, जो भी बाद में हो।

राजस्थान श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना दस्तावेज

  1. आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
  2. बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी होनी चाहिए।
  3. उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका होनी चाहिए।
  4. शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र।
  5. निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र

ऑफिशियल वेबसाइट

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