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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2022

Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme केसे मिलेगा इस योजना का लाभ

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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme

ये योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरू आत की गई है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र / छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये है व जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नही मिल पाती है इसके लिए 500 रूपये प्रतिमाह (5000 रूपये वार्षिक एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये बजट घोषणा 2019-20 में 1000/- रूपये प्रतिमाह (10,000 / – वार्षिक) छात्रवृति भुगतान किये जाने की घोषणा की गई है ।

इस योजना का लक्ष्य को छात्रवृति प्रदान करना है |
एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हों ।
ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अनुसार पिछले वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरन्तर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहें है।
यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना से अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कारवाई जायेगी |

योजना के लाभ

इस योजना मे  राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दुवारा उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/- रूपये हर महीने दिये जाते है जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अधिकतम 5000/- रूपये एक साल के हिसाब से दिया जायेगा  ।

इस योजना के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर नियमित छात्र / छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही इसका फायदा दिया जायेगा एवं अगर स्टूडेंट  द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होता है |

अगर दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/- रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा,अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक भुगतान किया जाता है ।व  चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना जरूरी होता है

पात्रता

  • आधार कार्ड बना हुआ हों।
  • राजस्थान का मूल निवासी हों ।
  • विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हों।
  • इस योजना मे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की
  • परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 % अंको से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किया हो ।
  • जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
  • जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च / तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों।
  • भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अनुसार फायदा नहीं मिल रहा हों।
  • जन आधार कार्ड ( भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो, बिना जन आधार कार्ड ( भामाशाह कार्ड) Online आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
  • दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना जरूरी होगा।

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