Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना: 1247 लाभुक चुने गए, सूची देखें
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना: Bihar के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने 25 सितंबर 2023 को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक नई योजना का आयोजन किया है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना”। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना” के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के युवा को उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थी को पर्यवेक्षित कुल परियोजना लागत तक लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसकी मानव राशि 10 लाख रुपये तक हो सकती है।
इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे अल्पसंख्यक युवा उद्यम स्थापित कर सकेंगे और राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी। यह योजना केवल नौकरी रहित अल्पसंख्यक स्त्रीओं और पुरुषों को नई उद्योग स्थापित करने के लिए लाभ प्रदान करेगी। इस योजना की आवधारिक रूपरेखा जल्दी ही संबंधित विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। सरकार ने इस योजना के प्रचालन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस योजना को संक्रिया दिनांक से प्रभावी किया जाएगा।
Latest Update: अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1247 लाभार्थियों का चयन किया गया है
“मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना” के अंतर्गत, राज्य के 1247 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन लाभार्थियों का चयन सोमवार को विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में संगणकीय क्रमांकन विधि के माध्यम से किया गया था, जिसमें उद्यमों को उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समीर कुमार महासेठ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान सहित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में यह सभी बातें कही गईं। इस मौके पर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समीर कुमार मस्सेठ ने कहा कि उद्यमी योजना पूरे देश में एक अद्वितीय और बहुत विशेष योजना है, इसके प्रभावी होने के बाद, अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपये की अनुदान और उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये का ऋण मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि 5 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिनमें 28 हजार 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन प्राप्त आवेदनों में से 1247 लाभार्थियों का चयन संगणकीय क्रमांकन विधि के माध्यम से किया गया। उद्यमी योजना के तहत चयनित 1247 आवेदकों में से 3% अपांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया है।
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करना |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
अनुदान राशि | 5 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य
Bihar सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है और बेरोजगार अल्पसंख्यक स्त्रीओं या पुरुषों के बीच रोजगार उत्पन्न करना है, ताकि इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त किए जा सकें। इसके द्वारा, राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना स्व-रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत, Bihar सरकार द्वारा लाभार्थी को 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब, राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा उद्यम स्थापित करके अपनी जीवनस्तर को सुधारने में किसी भी वित्तीय संकट के बिना कर सकेंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी और आत्म-रोजगार को बढ़ावा देगी।
5 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त करेंगे
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, सरकार उन्हें जो अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, प्रति इकाई तक अधिकतम 10 लाख रुपये प्रदान करेगी। सरकार द्वारा प्रदान की गई 10 लाख रुपये के मामूले में, परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये का ऋण प्राप्त होगा। जिसे कई किस्तों में वापस किया जा सकता है। कुल मिलाकर, ऋण लाभार्थी को केवल 5 लाख रुपये ही वापस करना होगा। यह योजना केवल नई उद्योगों के लिए होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को Bihar औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। Bihar सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजना के लाभार्थियों को लक्ष्य तय करेगा और उद्यमियों को धन प्रदान करेगा।
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ और विशेषताएं
1. योजना की शुरुआत: यह योजना 25 सितंबर 2023 को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए Bihar सरकार द्वारा शुरू की गई है।
2. ऋण प्राप्ति: इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक युवा को उद्यम स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत तक अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
3. अनुदान: इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये के ऋण पर 50% यानी 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। केवल 5 लाख रुपये का ऋण वापस किया जाना होगा।
4. नए उद्योगों के लिए: इस योजना के लिए केवल नए उद्योगों के लिए ही राशि प्रदान की जाएगी।
5. महिलाएं के लिए: अल्पसंख्यक श्रेणी से आने वाली महिलाएं इस योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में से किसी के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकेंगी।
6. योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, हर वर्ष अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया जाएगा और योजना के समय के लिए राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. राशि का सीधे बैंक खाते में रिपोर्ट: Bihar सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे वह उसे सीधे प्राप्त कर सकेगा।
8. स्व-रोजगार स्थापित करना: इस योजना के लाभ से अब बेरोजगार युवा स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायक होंगे।
9. उद्यमिता और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना: इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में उद्यमिता और स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
10. नौकरी बढ़ाना: Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के माध्यम से रोजगार बढ़ाने और बेरोजगारी को कम करने में मदद होगी।
11. जीवन यापन की मानक: इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन यापन को सुधारने में मदद करेगी।
12. राज्यभर में प्रभावी: इस योजना को Bihar सरकार राज्यभर में लागू करेगी ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा स्व-रोजगार की सहायता प्राप्त कर सकें।
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए पात्रता
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को Bihar का निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना के लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय के युवा ही पात्र होंगे।
3. राज्य की बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी।
4. इस योजना के लिए केवल नए उद्योग स्थापित करने वाले नागरिक पात्र होंगे।
5. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:
1. आधार कार्ड
2. आय प्रमाणपत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. पते का प्रमाणपत्र
5. उद्योग से संबंधित दस्तावेज़
6. शिक्षात्मक योग्यता से संबंधित दस्तावेज़
7. मोबाइल नंबर
8. पासवर्ड आकार की फ़ोटो
9. बैंक पासबुक
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले Bihar उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होम पेज पर क्लिक करें: अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहां आपको होम पेज पर मौजूद विकल्प “Click here for Chief Minister Minority Scheme Registration under the financial year 2023-24” पर क्लिक करना होगा।
3. आवेदन पत्र भरें: इसके बाद आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा। यहां आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी जो आपकी जरूरत होगी।
4. OTP सत्यापन: अब आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। आपको इस OTP को यहां सबमिट करना होगा।
5. आवेदन सबमिट करें: सभी दी गई जानकारी को एक बार जांचने के बाद, आपको अंतिम रूप से पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
6. आवेदन प्रस्तुत करें: इस तरह, आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. किस राज्य में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की गई है?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है।
2. Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को कब और किसने शुरू किया?
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को 25 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने शुरू किया।
3. चीफ मिनिस्टर उद्यमी योजना 2024 के तहत क्या लाभ मिलेगा?
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
4. अनुदान राशि कितनी होगी Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत?
Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।
5. Bihar मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार उत्पन्न करना है ताकि बेरोजगारी की दर कम हो सके।