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क्या पति का WhatsApp Account चेक कर सकती है Husband’? जानिए क्या कहता है कानून

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WhatsApp एक application है जिसका हम संवाद के लिए उपयोग करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कुछ विवाहित जोड़े अपने पार्टनर के phone या social media account को देखना शुरू कर देते हैं। वे इसे अपना अधिकार महसूस करते हैं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बस विवाह के आधार पर अपने साथी के phone या social media account को देख सकता है? चलिए जानते हैं कि कानून क्या कहता है…

कानून क्या कहता है?

कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार Article 21 (गोपनीयता का अधिकार) के तहत सभी को गोपनीयता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत, कोई व्यक्ति अपने साथी के फोन या सोशल मीडिया खातों को नहीं देख सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने साथी के phone या social media account को देखना हो, तो उसे अपने साथी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

Article 21 क्या है?

गोपनीयता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपनी व्यक्तिगत चीजों को दूसरों से छुपाने का अधिकार देता है। इस अधिकार को हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है। 2017 में, Supreme Court ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

9 न्यायाधीशों ने फैसला दिया था

इस निर्णय में, 9 न्यायाधीशों की एक पंजीकृत बैंच ने समर्पित तौर पर फैसला दिया, जिसमें तब के मुख्य न्यायाधीश J.S. Khehar, न्यायाधीश J. Chelameswar, न्यायाधीश S.A. Bobde, न्यायाधीश R.K. Aggarwal, न्यायाधीश R. F. Nariman, न्यायाधीश A.M. Sapre, न्यायाधीश D.Y. Chandrachud, न्यायाधीश S.K. Kaul और न्यायाधीश S Abdul Nazeer शामिल थे।

इस फैसले के बाद, गोपनीयता का अधिकार भारत में महत्वपूर्ण हो गया है। इस अधिकार के तहत, हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत चीजों को दूसरों से छुपाने का अधिकार है।

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