मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना 2022 एमपी विधवा पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना 2022 एमपी विधवा पेंशन योजना
इस योजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य की विधवा औरते की आर्थिक सहायता करने के लिए एक पेंशन योजना प्रारम्भ की है जिसका नाम मध्यप्रदेश कल्याणी सहायता योजना है, नए योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य की विधवा औरतों को हर महीने पेंशन दिया जाएगा, जिससे की ये औरतें आत्म निर्भर बन सकेगी, मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता स्कीम का ऐलान कुछ महीने पहले ही किया है, इस योजना के दुवारा औरतों के बैंक खातो मे कुछ राशि पेंशन के रूप मे प्रदान करेंगे,
योजना की विशेषताएं
इस योजना की सहायता से राज्य सरकार अपने राज्य की औरतों को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने राज्य से बाल विवाह दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते है, महिलाओ को आत्म निर्भर बनाना है, इस पेंशन योजना का लक्ष्य राज्य की विधवा पेंशन लाभ देकर उनको फाइनेंसियल मजबूत करना है,जिससे वह अपनी ज़िंदगी को को सही से बता सके,
इस स्कीम के दुवारा विधवा औरतों को पेंशन देने के लिए अलावा सरकार उनका पुनर्विवाह करवाने मे भी सहायता करेगा, इस योजना के माध्यम से यदि कोई विधवा औरत शादी करती है तो सरकार उनको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देगी, विधवा औरतों का सम्मान करते हुए इस योजना का नाम रखते इस योजना मे विधवा शब्द का इस्तेमाल नही किया गया है, इस शब्द की जगह कल्याणी शब्द का प्रयोग किया है,
Details of Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना |
किस राज्य में शुरू हुई | मध्यप्रदेश |
कब शुरू हुई ये योजना साल | 2018 |
किसको मिलेगा लाभ | विधवा महिलाओं को |
योजना के तहत मिलने वाली राशि | 300 रुपए प्रति, महीने (79 वर्ष से अधिक विधवाओं को) |
18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की विधवाओं को | 500 रुपए, प्रति महीने |
योजना के तहत मिलने वाली राशि | 2 लाख रुपए (फिर से शादी करने पर) |
योजना के तहत मिलने वाली पेंशन
- इस योजना के दुवारा मध्यप्रदेश सरकार 300 ओर 500 रुपए अपने राज्य की विधवा औरतों को दिया जाएगा, जिन विधवा की आयु 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की होगी उन्हे हर महीने 300 सौ रुपये दिए जाएंगे जबकि 79 साल से अधिक आयु वाली विधवा औरतों को 500 रुपए दिए जाएगे,
- अगर विधवा औरतों फिर से शादी करती है तो उस औरत को सरकार दुवारा 2 लाख रुपए दिए जाएगी ये राशि केवल उनही महिलाओ को दी जाएगी जो 45 वर्ष से पहले पुनर्विवाह किया हो।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए पात्रता
- इस कल्याणी सहायता योजना का लाभ उनही को दिया जो मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी होगी,
- इस योजना मे आवेदन करने वाली विधवा औरतों की उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए,
आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का फायदा लेने वाली विधवा औरत के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, आधार कार्ड के बिना इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा,
- महिला के पति का प्रमाणपत्र आवश्यक है एवं अपना बैंक का विवरण होना चाहिए,विधवा औरत मे दिए गए गए बैंक खाता मे सरकार दुवारा हर महीने पेंशन डाली जाएगी,
Application Process
- जो विधवा औरतें इस पेंशन योजना का हिस्सा बनना चाहती हैं, उन्हें अपना नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. अभी तक मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.
- लेकिन जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम उसके बारे में इनफार्मेशन अपने इस लेख में दे देंगे.
- इस योजना को केवल विधवा औरतों की सहायता करने के लिए ही स्टार्ट किया गया है.
- ताकि इन औरतों का जीवन बेहतर बन सके और ये औरतें सम्मान के साथ अपनी जिदंगी व्यतीत कर सकें.
- मध्य प्रदेश में विधवाओं को कल्याणी कहकर सम्बोधित किया जाता है.
- इनके लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में अब तक 3 लाख महिलाओं को लाभ मिल चूका है.
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