उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यउत्तरहां देखें
Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है पात्रता से लेकर आवेदन की पूरी जानकारी यउत्तरहां देखें
Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश राज्य में इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और आपका कोई जानने वाला दिव्यांग है तो उनके लिए यह आर्टिकल फायेदमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
What is Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana?
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहे दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से किया था। इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य में रह रहे दिव्यांग व्यक्ति को किसी और पर आर्थिक रूप से निर्भर होने से रोकना चाहते हैं। अगर आप भी इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको कुछ पात्रता को पूरा करना होगा जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया हुआ है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
Eligibility for Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme
- अगर आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अगर आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपकी वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
- अगर आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- अगर आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents required for Uttar Pradesh Divyang Pension Scheme
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to apply for Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana?
- आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिंक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भरने के बाद आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज को ठीक ढंग से स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इस तरह आपका आवेदन इस उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना और उससे संबंधित विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तो के साथ भी शेयर कर सकते है। वही अगर आपकों आर्टिकल को पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।