राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दुवारा किया गया है, योजना के माध्यम से उन सभी नागरिको को योजना का लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना यापन करते है Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2022 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गे के परिवारों की सहायता के रूप में वित्तीय धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी राज्य के उन सभी लोगो को RPSY का लाभ दिया जायेगा जो बीपीएल की श्रेणी में आते है, जिनके परिवार के सदस्य की किसी कारणवश या अन्य किसी मृत्यु हो जाती है, उस परिवार मदद के रूप में 20 हजार से लेकर 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी,इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है,तो इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़े,
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ क्षेत्रों में शुरू की गयी है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत यह योजना मध्यप्रदेश में शुरू की गयी है, इसमें गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवारों जिनके परिवार की कम समय में मृत्यु हो जाति है कमाने वाले सदस्य नही रहता है, उनको वित्तीय सहायता राशि एक्मुश्क्त अनुदान परिवार को प्रदान की जायेगी, परिवार में कमाने वाले सदस्य महिला हो या पुरुष उनकी आकस्मिक रूप से हुई मृत्यु के रूप में परिवार के अन्य सदस्य को धनराशी प्रदान की जायेगी, यह परिवार के सदस्यों को कठिन परिस्थिति में दी जायेगी रम्पि सरकार इस योजना को पुरे प्रदेश में लागु किया गया है, 20 हजार से 40 हजार रूपये एक्मुश्क्त राशि पीड़ित परिवार कको NFBS के दुवारा दिया जायेगा,
Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2022 की विशेषताएं एवं लाभ
- इस राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार में महिलाओ एवं परिवार में महिला या पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती तब यह धन राशि दी जायेगी,
- इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्य्त राशि का लाभ मिलेगा,
- इसमें उम्र 18 साल से 60 साल तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को योजना के तहत लाभ दिया जायेगा
- एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवारों को दिया जाता है जो बीपीएल श्रेणी में आते है,
- इस में मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 45 के अंदर योजना से मिलने वाली राशि पीड़ित परिवार के सदस्य के बैंक खाते में भेजी जाती है,
- इस धनराशी की सहायता से परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके,
- यह गरीब परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है,
- यह राशि पहले 10 हजार रूपये दी जाती थी,
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के तहत आने वाले बीपीएल परिवारों को RPSY में शामिल किया गया है,
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2022
योजना | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश |
विभाग | मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण |
योजना शुरू की गयी | भारत सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी के नागरिक |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वित्तीय सहायता | 20 हजार |
लाभ | वित्तीय धनराशि की सहायता |
आवेदन | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सहायता योजना आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
आधिकारिक वेबसाइट | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उदेश्य है आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की सहायता करना है, जिसके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति मृत्यु हो गयी है एवं परिवार में आय के साधन प्रदान करने वाले कोई अन्य सदस्य नही है, लाभार्थी परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदन करें के लिए एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया राज्य के अनेक ऐसे परिवार है जिनके कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अन्य सदस्यों के परिवार के भरण पोषण करने के अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है, इनको देखते हुए इसको शुरू किया गया है,
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana पात्रता
- इस RPSY में आवेदन करने वाले राज्य के मूल निवासी होना चाहिए,
- राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवार RPSY में आवेदन कर सकता है,
- योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष की कम आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार ही योजना के योग्य होंगे,
- Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के लिए पीड़ित परिवार को बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए,इस योजना में पीड़ित परिवार के मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे,
- इस में शहरी क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 56 हजार से अधिक नही हो,
- ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय योजना के तहत 46 हजार रुपये से अधिक नही होनी चाहिए,
MP RPSY आवश्यक दस्तावेज
- बर्थ सर्टिफिकेट
- मृतक की आयु के लिए स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
- मृत्यु का प्रमाणपत्र (Death Certificate)
- परिवार रजिस्टर की नकल
- परिवार का बी.पी.एल सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड (EPIC) इनमे से कोई एक दस्तावेज
- आवेदक का बैंक पासबुक विवरण
- आवेदक की पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटोकॉपी
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन ऐसे करें
- MP RPSY में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा
- आवेदन फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऊपर सूची में दिए गए लिंक की सहायता से डाउनलोड कर सकते है।
- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सहायता योजना आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म को लाभार्थी इस लेख में दिए गए लिंक के आधार पर भी डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लें।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो और फॉर्म के साथ मांगे गए सभी प्रकार के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ सलग्न करके अपने क्षेत्र के नजदीकी नगर निगम,मुख्य नगरपालिका ,या नगर पंचायत में जमा कराएं।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के बाद आवेदक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा,
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