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Central Government Yojana

EPFO Pension हर माह मिलेगी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Employees Provident Fund Organisation योजना में अब हर महीने मिलेगी पेंशन

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EPFO Pension हर माह मिलेगी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना में केन्द्र सरकार अब भी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत (Employees Pension Scheme) सदस्यों को वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है, जो सीधे कर्मचारियों (Employees Provident Fund Organisation) में जमा हो जाता है,अगर सदस्य की सेलरी 15000 रूपये हर महीने से अधिक है तो नियोक्ता व केन्द्र सरकार दुवारा देय अंशदान उसी के 15000 रूपये की राशि पर मिलेगा,

इसमें कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) 16 नवम्बर 1995 को शुभारंभ किया गया था,कारखानों व अन्य प्रतिष्टानो के सभी कर्मचारी को इस योजना में शामिल किया गया है इसका नाम कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (Employees Provident Fund)) के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का 8.33% अंशदान का हिस्सा नियोक्ता के माध्यम से 15 दिनों के अंदर कर्मचारी पेंशन (Pension) कोष में भेजा जाता है,

ईपीएस के तहत बच्चों के लिए ये होंगे लाभ (EPFO Pension)

  • इसमें 2 अनाथ बच्चो में से प्रत्येक को एक बार में 750 रूपये हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाती है,
  • अनाथ बच्चों को पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75% होगी,प्राप्त होने वाली धनराशी कम से कम 750 रूपये होगी,
  • इसमें किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चो को आजीवन पेंशन उपलब्ध करवाई जायेगीं,
  • इस कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (Employees Provident Fund Organisation) के अनुसार अनाथ बच्चो को यह पेंशन 25 वर्ष की उम्र तक मिलेगी,

इस EPFO योजना के लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (Employees Provident Fund Organisation) 95 के अनुसार कोई परिवार नही होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर भुगतान किए गए पुरे जीवन के लिए नामित व्यक्ति को पेंशन प्रदान की जाती है, इसमें सदस्य की मृत्यु पर आश्रित माता/पिता को देय मासिक विधवा पेंशन के बराबर आजीवन पेंशन दी जाती है, इस योजना का उसके परिवार में किसी का नामाकन व्यक्ति नही होना चाहिए,

पैसा कहां से आया

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) के लिए कंपनी अपने कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नही काटा जाता है, कंपनी के योगदान का एक हिस्सा ही ईपिएस में जमा होता है, नए नियमों के तहत 15,000 रूपये तक की बेसिक सैलरी वालो को यह सुविधा मिलेगी सैलरी का कुल 8.33 फीसदी ईपिएस में जमा होता है, 15,000 रूपये की बेसिक सैलरी मिलने पर कंपनी 1250 रूपये EPS में जमा करती रहती है,

पात्रता 

  • इसमें सदस्य अपना कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) 50 साल से कम उम्र की दर से भी निकाल सकते है,
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी,
  • अगर कोई कर्मचारी सेवा करने में पूरी तरह से असमर्थ है तो वह वह मासिक पेंशन का हकदार है भले ही उसने पेंशन पात्र सेवा अवधि पूरी नही की हो और वह अपने जीवन भर के लिए देय हो,
  • सेवानिवर्ती की उम्र 58 साल है,
  • सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्य का परिवार भी पेंशन (Pension Scheme) का लाभ के लिए योग्य हो जाता है,
  • यदि कर्मचारी ने 10 साल से कम की सेवा पूरी की है, लेकिन 6 माह से अधिक की सेवा के बाद वह दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund ) धनराशी निकल सकते है,

ईपीएस नामांकन के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करें EPFO

  • ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट पर जाएं और ‘कर्मचारियों के लिए सेवाएं’ विकल्प चुनें ! सदस्य यूएएन/
  • ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें
  • अब यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें ! मैनेज टैब’ के तहत ई-नॉमिनेशन चुनें ! विवरण प्रदान करें टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • अब सेव पर क्लिक करें, पारिवारिक घोषणा को अद्यतन करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें !
  • परिवार विवरण जोड़ें पर क्लिक करें
  • (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं) शेयरों की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करें ! इसके बाद ‘सेव ईपीएफ ( Employees Provident Fund ) नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें
  • अगले चरण में ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ चेक करें ! आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ‘ओटीपी’ भेजा जाएगा
  • इन स्टेप्स के बाद अब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा
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