राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,ऑनलाइन आवेदन
National Family Benefit Scheme
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,ऑनलाइन आवेदन
National Family Benefit Scheme
यह योजना सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है | इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का शुरू किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की दैनिक जीवन जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधरती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का प्रारम्भ किया जाता है।
जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के दुवारा से आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का पूरा जानकारी प्राप्त होगा। आपको इस पोस्ट के माध्यम से UP rashtriya parivarik Labh scheme सभी जानकारी इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक पड़े
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना के अनुसार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । योजना मे पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के सरकार से सहायता लेना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत अप्लाई करना होगा। सरकार द्वारा फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है | यह यूपी सरकार आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
आप सभी जानते होगे की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए पेसे कमाता है जो परिवार का मुखिया होता है यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुभारंभ किया है इस योजना के दुवारा यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके । अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है |
Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहा क्लिक करे |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है ।
- मृत्यु सहायता योजना का फायदा केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के
- परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के
- परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- अप्लाई करने वाले परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- यह के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का फायदा केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है ।
- पारिवारिक लाभ योजना के अनुसार अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना के अनुसार एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे
- इस राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत
- आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी
- सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी
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