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इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2022, ऑनलाइन आवेदन

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इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना -2022 ऑनलाइन आवेदन

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana

हमारे देश में ऐसी बहुत सी गरीब महिलाएं हैं | जिनको गर्भावस्था के दौरान ना तो आवश्यक पोषण मिल पाता है और ना ही उनकी पर्याप्त देख-भाल हो पाती है। कई महिलाओं को तो पैसे के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान भी काम करने पड़ता है। इस प्रकार की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शुरू की गयी है | उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया। आज हम आपको इसी योजना बारे मे पूरी जानकारी देगे। जेसा की आप जानते हो की ये योजना क्या उद्देश्य क्या सभी की सूचना आपको देगे ओर केसे इसका लाभ लिया जा सकता है |

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है

ये योजना pmmvy इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का प्रारम्भ यूपी सरकार ने  2010 में किया गया था। उस वक्त इसे 650 जिलों में से 53 जिलों में शुरू  किया गया था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई। इसके बाद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसका नाम बदलकर मातृ सहज योजना किया और बाद में 1 जनवरी 2017 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) के नाम से पूरे देश में लागू कर दिया।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना विवरण

योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
लाभाथी  गर्भवती महिलाएं  
आर्थिक सहायता 6 हजार रुपए पांच चरणों में  
उद्देश्य  गर्भवती महिलाएं तथा उनके बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान करना
किस ने लांच की  केंद्र सरकार द्वारा
आधिकारिक वेबसाइट हा क्लिक करे 

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्देश्य क्या है

इस योजना मे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो बाद में बदल  कर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश के विभिन्न राज्यों में लागू है। इस योजना में आर्थिक सहायता की राशि माँ व बच्चा को पर्याप्त पोषण प्रदान  कराने के हिसाब से दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होता है | वह अपने साथ ही अपने बच्चे की भी देखभाल अच्छे से कर सके।
इस योजना मे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद (cash) राशि उपलब्ध कराना  ही इसका मुख्य कारण है ।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना से मिलने वाला लाभ 

इस योजना मे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अनुसार गर्भवती और शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है‌। एक महिला को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी महिला के अकाउंट में भेजा जाता है। इस योजना मे पहले दो बच्चों तक के जन्म पर लाभ का मिलता था ।

बाद में बजट में कमी के चलते इस लाभ को केवल एक बच्चे के जन्म तक सीमित कर दिया गया था । इससे इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में भी कमी आई ।

3 किश्तों में मिलती है सहायता राशि

पहली किश्तों– यह किश्त 1000 की होती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान रजिस्ट्रेशन के समय प्रदान की जाती है।

दूसरी किश्त-ये किश्त को गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। दूसरी किश्त के रूप में लाभार्थी को 2000 की सहायता राशि दी जाती है |

तीसरी किश्त– ये तीसरी किश्त बच्चे के जन्म और उसके रजिस्ट्रेशन सभी  टीकाकरण (vaccination) के पहले चक्र को पूरा करने पर मिलती है। इसके अनुसार लाभार्थी को 2000 दिए जाते हैं।

इस योजना मे 1000 का अतिरिक्त महिला को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के दुवारा प्रसव के दौरान ही दे दिया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए केवल आफलाइन (offline) और आनलाइन (online) आवेदन कर सकते हैं

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना मे गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए तीन फॉर्म (form-1, form-2 और form-3) भरने की आवश्यकता पड़ेगी।
  •  गर्भवती महिला को सबसे पहले आंगनवाड़ी या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण registration के लिए पहला फॉर्म लेना होगा।
  • इसके बाद उसे इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरकर जमा करनी होगी।
  • इसके पश्चात उसे निर्धारित समय पर आंगनवाड़ी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना दूसरा (form-2) और तीसरा फार्म (form-3) भी भरना होगा। यह समय केंद्र से ही पता चल जाएगा।
  • तीनों फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र वाले आपको एक स्लिप देंगे। इस स्लिप (slip) के आधार पर आप सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
Download Form A1 Download Form A2 Form A3

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड न होने पर पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  •  बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक।
  • सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र।
  • पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना मे लाभार्थी महिला को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmmvy-cas.nic.in/public/beneficiaryuseraccount/login पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा।
  • official वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
  • आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड आदि सारी जानकारी भरनी होगी।
  • सारी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    लॉगिन करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा

आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओ की उम्र 19 वर्ष से कम न हो

  •  इस योजना के अनुसार फायदा लेने के लिए 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं ही पात्र हैं। यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेगी । एक और खास बात। और वो ये कि इस योजना में उन महिलाओ को भी पात्र माना जायेगा, जो 1 जनवरी, 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं। उन्हें यह दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे-
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • माता पिता दोनों का पहचान पत्र
  • माता पिता दोनों का आधार कार्ड।
  • बैंक खाते की पासबुक।
  • राशन कार्ड।

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