मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना इसका लाभ केसे मिलेगा
Mukhyamantree Special Eligible Persons Self-Employment Scheme
Mukhyamantree Special Eligible Persons Self-Employment Scheme
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का लाभ केसे ले
Mukhyamantree Special Eligible Persons मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अनुसार वर्ष 2013-14 में राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी खुद की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रुपए है खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिये 5.00 लाख रुपए की राशि लोन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती हे | जिससे की पर ऋण राशि का 50%या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रुपए लोन के रूप में दी जायेगी। इस योजना में पहले से संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय सहयता वर्ष में सामील किया गया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता
- इस योजना मे आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के नियमो के
- अनुसार विशेष योग्यजन होना जरूरी हे । जिसकी विकलांगता का 40% अधिक होना आवश्यक है |
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो |
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक 55 वर्ष हो।
- आवेदक के पास परिवार की सभी आय के स्रोतों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नही होनी चाहिए ।
- आवेदक के द्वारा पहिले में कियोस्क योजना व अन्य किसी योजना में
- रोजगार व्यवसाय योजना के अनुसार सब्सिडी का फायदा नही लिया गया होंना चाहिए ।
- आवेदन कर्ता पर किसी भी बैंक, सहकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बाकी नही हो।
- निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी होनी जरूरी हो |
योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक द्वारा कहा से आवेदन किया जायेगा
Mukhyamantree Special Eligible Persons आवेदक द्वारा आवेदन संबंधी, जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की वैबसाइट पर किया जायेगा।
योजना से मिलने वाले फायदा सुविधाएं की जानकारी
ये योजना के अनुसार राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों की खुद की व परिवार की वार्षिकआय 2 लाख रुपए है खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि लोन के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये राशि के रूप मे प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में पूर्व मे पहले विश्वास योजना को इस वर्ष में सामील किया गया है।
आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जायेगी |
जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के 1 महीने में आवेदक की पात्रता की जॉच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर आवेदन कर्ता को इसकी सूचना दे दी जायेगी |
व्यावसायिक गतिविधियों का नाम
1.इलेक्ट्रिक मोटर बिक्री एवं सर्विस 2 साइकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना 3 बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान 4 ऑटो पार्ट्स की दुकान 4 सोना चांदी की प्लेटिंग का कार्य 5 टेलरिंग शॉप 6 बर्तन की दुकान 7 .कृत्रिमआभूषण शॉप 8 सोना-चांदी के जेवर बनाने का कार्य 9 किराने पान फल-फूल सब्जी की दुकान 10 एस.टी.डी- पी.सी.ओं 11 टैन्ट हाउस 12 कपडो की रंर्गाइ एवं प्रिंटिंग 13 मोबाइल कम्प्यूटर रिपेयरिंग 14 रेडिमेड गारमेन्ट 1बिजली के सामान की दुकान 16 टाईप एवं
इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग 17 कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट 18 ब्यूटी पार्लर 19 आटा चक्की 20 हार्डवेयर कम्प्यूटर 21 सॉफ्ट टवाएज मेकिंग 22 कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर 23 किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान 24 कढाई कार्य 25 पशुपालन 26 कार सर्विसिंग व धुलाई 27स्टील फेब्रिकेशन 28 वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस 29 जूते, चप्पल बनाना व बिक्री 30 क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज 31 दुपहिया वाहन सर्विस 32 ई-मित्र 33 स्क्री प्रिन्टिंग 34 फाईन आर्ट 35 मोबाइल रिपेयर एवं सेल्स 36 पोल्ट्री फार्मिंग 37 जेम्स कटिंग व पॉलिसिंग 38 फिटर कार्य 39 ए.सी. एवं फ्रिज रिपेयरिंग 40 इन्टिरीयर डेकोरेशन 41 ऑफसेट प्रिंटिंग 42 डी.टी.पी./प्रिन्टिग मशीन 43 डेयरी 44 इलेक्ट्रोनिक्स 45 स्टील फर्नीचर 46 क्राफ्टस कार्य 47 टर्नर कार्य 48 बेकरी 49 ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप 50 खाद, बीज, दवा, कृषिउपकरणों की शॉप 51 स्प्रे पेंटिंग 52 यू.पी.एस./इन्वर्टर सेल्स व सर्विस 53 ट्रांस फारमर वाईन्डिग 54 बुक वाईन्डिग 55 मशीनिस्ठ कार्य 56 टी वी रिपेयर 57 रेडिमेड गारमेंट
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